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गुरुवार, 23 मई 2013

राजस्थान में श्रम कानूनों का प्रवर्तन पैरालाइज्ड

राजस्थान में श्रमिकों की स्थितियाँ बहुत बुरी हैं। राज्य का श्रम विभाग जो श्रम कानूनों के प्रवर्तन कराने का काम करता था वह पैरालाइज कर दिया गया है। विभाग में स्वीकृत पदों से आधे भी अधिकारी नहीं हैं। वर्षों तक स्टाफ के पद रिक्त रखे जाते हैं और फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। श्रम न्यायालय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कोटा संभाग की स्थिति इस से भी बुरी है। वहाँ कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त,वेतन भुगतान, ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन आदि के मामले देखने वाली पाँच में से चार अदालतों में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है। कोटा के श्रम न्यायालय में पाँच हजार मुकदमे लंबित हैं और एक मामले में पेशी ही चार-छह माह की जाती है। कुछ मुकदमे तो ऐसे हैं जो तीस से भी अधिक वर्षों से लंबित हैं।
न्ही समस्याओं को ले कर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (एआईसीटीयू) की राजस्थान इकाई राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र की कोटा डिवीजनल कमेटी ने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और इन समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए जाने पर आंदोलन चलाने और उसे राज्यव्यापी बनाने की चेतावनी दी। ज्ञापन निम्न प्रकार है -

ज्ञापन
दिनांक – 23.05.2013

प्रतिष्ठा में,

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

जयपुर

द्वारा – जिला कलेक्टर, कोटा

विषय- 
कोटा में स्थित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति करने, दो अतिरिक्त श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण और स्थापित करने तथा इन अधिकरणों में सक्षम न्यायाधीशों की नियुक्ति करने तथा श्रम विभाग को सक्षम बनाए जाने के संबंध में ज्ञापन एवं मांग पत्र।

मान्यवर,

राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र निम्न आग्रह करता है-

1. यह कि कोटा एक पुराना औद्योगिक नगर है। उसी अनुपात में यहाँ औद्योगिक विवाद भी उत्पन्न होते हैं तथा उसी अनुपात में श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए मशीनरी की नितान्त आवश्यकता है। इस के लिए वर्तमान में यहाँ एक संयुक्त श्रम आयुक्त, एक सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय हैं। इन के अंतर्गत चार जिले हैं। कोटा में वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त व अन्य उद्देश्यों के लिए दो न्यायालय स्थापित हैं तथा बाराँ, झालावाड़ व बूंदी में एक एक न्यायालय स्थापित हैं। किन्तु इन में से केवल कोटा में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त है कोटा की एक तथा तीनों जिलों के तीन कुल चार न्यायालयों में कोई पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं है। इन चारों कार्यालयों में स्टाफ भी पर्याप्त नहीं है। जिस के कारण स्थिति यह है कि अक्सर ही बाराँ, झालावाड़ और बूंदी में स्थित श्रम विभाग के कार्यालयों में कार्य दिवस के दिन भी ताला लगा रह जाता है। कार्यालय खोलने वाला भी कोई नहीं होता है। इस के अलावा श्रम विभाग को उन के नियमिति कार्यों के अलावा दूसरे दूसरे कई काम दे दिए जाते हैं जिस से कानून के प्रवर्तन और न्यायालयों के कार्य अक्सर बाधित होते रहते हैं। मुकदमों में बरसों बरस तारीखे पड़ती रहती हैं। यहाँ तक कि बहस हो जाने के बाद भी महीनों तक पत्रावलियों में निर्णय नहीं होते।

2. यह कि इन चारों जिलों के लिए केवल एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित है। जिस में लगभग पाँच हजार मुकदमे लंबित हैं। एक मुकदमें में चार से छह माह तक की पेशी होती है और वर्ष में कभी दो तो कभी तीन पेशी एक मुकदमे में होती है। नतीजा यह है कि मुकदमे 10 -10, 20-20 वर्ष तक लंबित रहते हैं। कुछ मुकदमे तो पिछले तीस वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है या वे रिटायर हो जाते हैं। इस से सरकार का मंतव्य यही प्रतीत होता है कि श्रमिकों की किसी समस्या को हल करने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने से श्रमिक या तो रिटायर हो जाएगा या मर जाएगा तो अपने आप ही विवाद समाप्त हो जाएगा। इस से राजस्थान भर में नियोजकों के हौंसले बढ़े हैं और वे खुले आम मजदूरों का शोषण करते हैं और कानूनों का उल्लंघन करते हैं। श्रम विभाग में जो मशीनरी काम कर रही है उस पर नियोजकों का उचित और अनुचित रीति से इतना दबाव है कि वे श्रमिकों की कोई बात सुनते ही नहीं हैं। सुनते भी हैं तो इस तरह कार्यवाही करते हैं कि श्रमिकों को उन के अधिकार मिलें ही नहीं और नियोजक उन की मनमानी चलाते रहें।

3. यह कि इस का कारण है कि श्रम विभाग और श्रम न्यायालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, पर्याप्त से आधे भी अधिकारी नहीं हैं। स्वीकृत पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं और कुछ वर्ष बाद उन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। श्रम न्यायालय को राजस्थान सरकार आज तक एक कंप्यूटर तक नहीं दे सकी जब कि यह काम दस वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था। लेकिन न तो पिछली सरकार ने और न ही इस सरकार ने यह काम किया। अब जो कंप्यूटर लगा भी है वह उच्चन्यायालय के कोष से लगा है। जब कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी।

4. यह कि कोटा में जितने मुकदमों की संख्या है उस के लिए कोटा में कम से कम चार श्रम न्यायालय स्थापित होने चाहिए थे। अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाँच सौ मुकदमों से कम होने पर भी पूरे एक एक न्यायालय स्थापित हैं। उस हिसाब से तो कोटा में दस न्यायालय होने चाहिए थे। लेकिन कम से कम चार न्यायालयों की तुरंत आवश्यकता है। दो न्यायालय तो तुरंत नए खोले जाने की आवश्यकता है जिस से कोटा में स्थित विवादों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके।

5. यह कि श्रम न्यायालयों के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय अपने जिला न्यायाधीश श्रेणी के न्यायाधीश डेपुटेशन पर भेजता है। पंद्रह वर्ष पूर्व तक जो न्यायाधीश डेपुटेशन पर भेजे जाते थे वे अनुभवी और औद्योगिक मामलों को निपटाने में सक्षम होते थे तथा इतने वरिष्ठ होते थे कि दो चार वर्ष उपरान्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो जाते थे। लेकिन विगत पंद्रह वर्षों में श्रम समस्याओं की तरफ राज्य सरकार का उदासीनता का रुख देख कर तथा उन्हें डेपुटेशन पर मिलने वाली सुविधाएँ न देने के कारण उच्च न्यायालय ने अपने अच्छे न्यायाधीशों को नियुक्त करना बंद कर दिया है। वे यहाँ ऐसे न्यायाधीश नियुक्त करते हैं जो यहाँ औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए सक्षम ही नहीं होते।

6. यह कि कोटा के श्रम न्यायालय में वर्तमान पीठासीन अधिकारी विगत दो वर्ष से अधिक समय से नियुक्त हैं। लेकिन उन्हों ने हमारे राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र के प्रतिनिधि के विरुद्ध आदेश पारित कर रखा है कि वे उन की बहस ही नहीं सुनेंगे। एक जज जो अपने ही न्यायालय में लंबित मुकदमों की बहस सुनने से खुले आम इन्कार करता है उसे उस न्यायालय में पदस्थापित रखना कहाँ तक न्यायोचित है? हमारे प्रतिनिधि के अतिरिक्त भी सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनधि वर्तमान पीठासीन अधिकारी के समक्ष काम नहीं करना चाहते। राजस्थान सरकार को ऐसे अधिकारी को तुरंत उस का डेपुटेशन समाप्त कर उच्च न्यायालय वापस भेज देना चाहिए।

7. यह कि उक्त परिस्थितियों में कोटा के समस्त श्रमिक वर्ग में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है। उस का यह असंतोष कभी भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। जिस से राज्य सरकार और प्रशासन को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वर्तमान में कोटा में सेमटेल के दो कारखाने बंद हुए हैं, उन के श्रमिक लगातार पिछले सात माह से आंदोलन पर हैं। लेकिन राज्य का श्रम विभाग उन को उन के अधिकार दिलाना तो दूर रहा उन्हें उन के काम किए हुए दिनों का वेतन भी नहीं दिला सका है। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग के मुख्यालय तक ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वे कानूनों की पालना नहीं करवा सकते। श्रमिकों की इस से बुरी स्थिति राज्य में और क्या हो सकती है? और राज्य सरकार के लिए इस से अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है?

इन तमाम परिस्थितियों में हमारा आप से आग्रह है कि आप इस स्थिति को स्वयं संभालें और राज्य के श्रम विभाग और श्रम न्यायालय के स्वरूप को सुधारने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाएँ। अन्यथा राज्य के श्रमिकों में अन्दर ही अन्दर आग सुलग रही है। राज्य भर में बड़ा श्रमिक आंदोलन खड़ा हो सकता है जो राजनैतिक परिस्थितियों को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा और राज्य सरकार को पछताना पड़ेगा कि उस ने समय रहते आवश्यक कदम क्यों न हीं उठाए। हम अभी आप के समक्ष निम्न मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं इन पर तुरन्त विचार किया जा कर एक दो सप्ताह में ही निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

हमारी मांगें-

1- राज्य के श्रम विभाग को सक्षम बनाया जाए। सभी कार्यालयों में तथा न्यायालयों में पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

2- श्रम विभाग से संबंधित न्यायालयों में लंबित मुकदमों का निर्णय निश्चित समयावधि में होना निश्चित किया जाए। कोटा में सहायक श्रम आयुक्त के रिक्त पद तथा बूंदी, बाराँ और झालावाड में श्रम कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए।

3- कोटा में तुरन्त दो अतिरिक्त श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएँ।

4- कोटा के श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के वर्तमान पीठासीन अधिकारी का डेपुटेशन तुरंत निरस्त कर यहाँ सक्षम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

5- कोटा में स्थापित वर्तमान श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में रिक्त पदों पर तुरन्त नियुक्ति की जाए।

हमारा अनुरोध है कि उक्त मामलों मे तुरन्त राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है उस से हमें अगले दो सप्ताह में सूचित किया जाए। दो सप्ताह में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र आंदोलन आरंभ करेगा। अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग करते हुए इसे व्यापक आंदोलन का रूप देने का प्रयत्न करेगा और इसे राज्य व्यापी बनाने के पथ पर आगे बढ़ेगा।

आशा है आप इसे गंभीरता से लेंगे।

भवदीय

(आर.पी. तिवारी)

अध्यक्ष
राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र
जिला कमेटी, कोटा (राजस्थान)

रविवार, 12 मई 2013

शादी में और क्या होना चाहिए?



मौजूदा जरूरत की बीस फीसदी अदालतों में मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं।  इस बीच मुवक्किल लगातार संपर्क में रहते हैं तो उन से मुहब्बत के रिश्ते कायम होना स्वाभाविक है। वैसे भी जब तक मुझे कोई मुवक्किल पसंद नहीं होता तो उस का मुकदमा मैं नहीं करता। ऐसे ही एक मुवक्किल से कोई पच्चीस साल पहले परिचय हुआ था। फिर वे बड़े भाई से हो गए। जीवन में उन्हों ने बहुत कुछ पाया तो बहुत कुछ खोया भी, लेकिन जीवन पूरा जीवट से जिया। कोई पचास बरस पहले पसंद की लड़की से मंदिर में माला पहन पहना कर ब्याह किया। फौज की नौकरी की, छोड़ी फिर कारखाने में क्लर्क रहे। यूनियन के नेतृत्व भी किया और फिर जिस दिन मालिक ने देखा कि मौका है तो उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया। वे मुकदमा लड़ते रहे। और मुकदमे तो फिर भी जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन मजदूरों के मुकदमे शायद कभी नहीं निपटते। कम से कम आठ दस साल तो लेबर कोर्ट निपटा देती है। फिर मालिक हाईकोर्ट चला गया तो वहाँ तो मुकदमों का अंबार है। वैसे भी बड़ी अदालतों को नेताओं-अभिनेताओं के मुकदमों से फुरसत कहाँ जो मजदूरों के मुकदमे निपटाएँ। तो वे चलते रहते हैं। मजदूर आस लगाए बैठा रहता है शायद इस जिन्दगी में फैसला हो जाए। हो भी जाता है तो उसे लागू कराने में जीवन समाप्त हो जाता है। 
दो हफ्ते पहले उन का फोन आया। छोटे बेटे की शादी तय कर दी है। 12 मई को गोदावरी स्कूल में आना है। कोई कार्ड नहीं, कोई बुलावा नहीं। हम ने कहा पहुँच जाएंगे। आज दिन में उन्हें फोन कर के पूछा कार्यक्रम क्या है? तो कहने लगे बस आठ बजे आना है। माला पहनाएंगे और खाना खाएंगे और बस मौज करेंगे। 
हम सवा आठ बजे पहुँचे। स्कूल के बीच के मैदान में भोजन की संक्षिप्त व्यवस्था थी। एक और मंच बना था। दू्ल्हा दुलहिन की कुर्सी खाली थी। मंच के नजदीक संगीत जरूर बज रहा था। वे दरवाजे से घुसते ही मैदान में दिखाई दे गए। हम ने उन के एक दो चित्र ले लिए। इतने में किसी ने पूछा दूल्हा दुलहिन कहाँ हैं? 
- दोनों ब्यूटी पार्लर गए हैं। अभी आते होंगे। आप तो भोजन कीजिए।
किसी ने उन्हें लिफाफा देना चाहा। उन्हों ने सख्ती से इन्कार कर दिया।
म चुपचाप खाने की तरफ चल दिए। प्लेट उठाई, सलाद लिया और आगे बढ़ गए। एक पनीर मटर थी पर तरी बहुत थी, आगे बढ़े तो भरवाँ टिंडे, वे भी बहुत चिकने थे, हम और आगे बढ़ गए।  दही का रायता दिखा एक प्याली भर लिया। आगे रसगुल्ले थे, एक उठाया। फिर दाल की बर्फी, वह भी एक उठा ली। आगे गरम पूरियाँ थीं सादा और पालक वाली, एक एक वे भी उठायी। फिर थी दाल की कचौरियाँ जिन के बिना कोटा में शादी की दावत मुश्किल होती है। एक वह भी उठायी। फिर दाल थी, सादी, यानी बिना लहसुन प्याज की, पर मसालेदार थी, स्वाद की कमी को ढकने के लिए लहसुन की जरूरत न थी। आगे तंदूर था, पर तंदूर की कच्ची पक्की हमें पसंद नहीं थी। सोचा जरूरत हुई तो पूरी उठा लेंगे। 
हम भोजन करने लगे तो वे भी पास आ गए। पूछने लगे भोजन कैसा है। हमें तो स्वादिष्ट लगा था। हम ने कह दिया कि मजा आ गया। 
धर मंच पर हलचल हुई थी। दूल्हा पहुँच गया था। हम भी भोजन से निपट कर उधर मंच की ओर बढ़ चले। ढोल बजने लगा और दुलहिन भी एक दो लड़कियों के साथ मंच पर थी। फिर कुछ देर हलचल होती रही। फिर मालाएँ आ गईं। दुल्हिन दूल्हे के गले में डालने लगी तो दूल्हा पंजों पर ऊंचा हो गया। यही क्रिया दुबारा दोहराई गई। दुलहिन शरमा कर पीछे हट गई, ऐसे कि जैसे अब नहीं पहनाएगी। दूल्हा जरा सुस्त हुआ और उस ने लपक कर माला दूल्हे के गले में डाल दी। दुल्हा सकपका गया। इस बार पाँव के पंजे पिछड़ गए थे। 
दूल्हे ने आसानी से माला दुलहिन के गले में डाल दी। दुलहिन पीछे हटना चाहती थी पर हट न सकी। इस बीच कैमरे और मोबाइल रोशनियाँ चमकाते रहे। मैं ने भी एक चित्र लेने के लिए मोबाइल निकालने को जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो वे कहने लगे लिफाफा नहीं चलेगा।.
मैं ने भी कहा- आप को लिफाफा दे कौन रहा है और आप होते कौन हैं लेने वाले?
खैर, कुछ लोग नवयुगल को बधाई देने मंच पर चढ़ते और उतर आते। मैं ने भी उत्तमार्ध को इशारा किया और मंच पर चढ़ा दूल्हे को बधाई दी। इस बीच उत्तमार्ध ने लिफाफा दुलहिन को पकड़ा दिया। उस ने उस के पैर छू कर शुभकामनाएँ झटक लीं। 
म मंच से नीचे उतरे तो उन से पूछ लिया। अब आगे क्या कार्यक्रम है? वे बताने लगे...
दुलहिन का पिता पंडित है और अध्यापक भी। अभी हवन करा कर सप्तपदी करा देंगे। हमारी तरफ से तो दोनों ने माला पहन ली शादी हो गयी। रात को एक दो बजे तक घर पहुँच जाएंगे।
दुलहिन मोहल्ले की है? मैं ने पूछा।
-नहीं बहुत दूर उत्तर प्रदेश के हरदोई की है। औदिच्य ब्राह्मण हैं। एक शादी में लड़की वालों के साथ हरदोई से आए थे। यहाँ व्यवस्था में बेटा भी था। दुर्घटना ये हुई कि फेरे होने के पहले दुलहिन के पिता का देहान्त हो गया। किसी को नहीं बताया। बेटा काम में जुटा था तो उसे बताया। उस ने चुपचाप एंबुलेंस की व्यवस्था कर दुलहिन के पिता के शव को रवाना किया। फिर शादी हुई। बेटे का स्वभाव देख कर कुछ दिन बाद लड़की के पिता आए और शादी पक्की कर गए। मैं ने उन्हें तभी कह दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़की को ले आओ एक दिन मित्रों रिश्तेदारों को बुला कर भोजन कराएंगे, लड़के लड़की एक दूसरे को माला पहनाएंगे और शादी हो जाएगी। वे कहने लगे फेरे तो कराने होंगे। मैं ने कह दिया- वह तुम्हारी मर्जी है। 
शादी में कोई ढाई तीन सौ लोग उपस्थित थे। कोई बैंड नहीं, कोई घोड़ी नहीं, कोई जलूस नहीं। पर शादी बहुत शान्त और मधुर थी।  शादी में और क्या होना चाहिए? एक नया घर बस गया।

बुधवार, 1 मई 2013

हम लाल झण्डे के सिपाही हैं ...

मई दिवस 2013 पर गुनगुनाइए साथी महेन्द्र नेह का यह अमर गीत ...



हम लाल झण्डे के सिपाही हैं ... 
                              - महेन्द्र नेह


म करवट लेते वक्त की जिन्दा गवाही हैं
हम लाल झण्डे के सिपाही हैं ...

म झुक नहीं सकते किसी तूफान के आगे
हम रुक नहीं सकते किसी चट्टान के आगे
कुर्बानियों की राह के जाँबाज राही हैं
हम लाल झण्डे के सिपाही हैं ...

म को नहीं स्वीकार ये धोखे की तकरीरें
हम को नहीं मंजूर ये पाँवों की जंजीरें
हम लूट के ज़ालिम ठिकानों की तबाही हैं
हम लाल झण्डे के सिपाही हैं ...

म ने बहुत से जार, कर बेजार छोड़े हैं
हम ने अनेकों हिटलरों के दाँत तोड़े हैं
हम शाहों को मिट्टी चटाती लोकशाही हैं
हम लाल झण्डे के सिपाही हैं ...

ह धार हँसिए की हमे बढ़ना सिखाती है
हम को हथौड़े की पकड़ बढ़ना सिखाती है
हम हर अंधेरे के मुकाबिल कार्यवाही हैं
हम लाल झण्डे के सिपाही हैं ...


रविवार, 28 अप्रैल 2013

ये आग नहीं बुझेगी

ल सुबह टंकी पर चढ़े सेमटेल-सेमकोर पिक्चर ट्यूब कारखानों के श्रमिक प्रशासन से बातचीत और आश्वासनों के बाद शाम को टंकी से नीचे उतर गए। पर प्रश्न है कि क्या प्रशासन उन्हें उन का बकाया वेतन दिलवा सकेगा? कारखाने 7 नवम्बर 2012 को बंद हुए थे। अक्टूबर 2012 के पूरे महिने श्रमिकों ने पूरी मेहनत से काम किया था और क्षमता से अधिक उत्पादन किया था। उस माह का वेतन भी आज तक बकाया है। इस वेतन को वसूल करने के लिए एक मुकदमा श्रमिकों की ओर से वेतन भुगतान प्राधिकारी के यहाँ पेश किया गया। जिस में निर्णय हुए आज चार माह हो चुके हैं। लेकिन न तो राज्य सरकार मालिक से वेतन की वसूली कर सकी है और न ही वसूल करने के लिए कंपनियों की संपत्ति पर कुर्की का कोई आदेश जारी कर सकी है। उलटे मालिक ने कारखाने बंद करने की जो अनुमति सरकार से मांगी थी उस आवेदन का 60 दिन में निर्णय कर के मालिक को सूचित न करने के कारण मालिक को स्वतः ही अनुमति मिल गई है। 

 
स से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार मालिकों के साथ है। मजदूरों के लिए उस के पास कुछ नहीं है। लगता है सरकार में बैठे मंत्रियों कि निगाहें इस कारखानों की बेशकीमती जमीन को हथिया कर उसे  बिल्डरों को बेच कर करोड़ों के वारे न्यारे करने की योजना की तरफ हैं। मजदूरों का क्या वे छह माह से हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं कितने दिन लड़ेंगे। जब खाने को नहीं बचेगा और किरानी और मकान मालिक अपने पैसों के लिए दबाव डालेंगे तो वे अपने आप मैदान छोड़ कर भाग जाएंगे।  आज देश में जो सरकारें हैं वे इसी तरह काम कर रही हैं। उन्हें काम करने वालों से बस इतना मतलब है कि काम करने के वक्त वे काम करते रहें। उन्हें उन की मजदूरी और उन के हक मिलें न मिलें इस की उन्हें कोई परवाह नहीं।

लेकिन जो आग मजदूरों में, उन के परिवारों के सदस्यों में, स्कूल जाने वाले बच्चों में पैदा हुई है वह नहीं बुझेगी। सरकार और पूंजीपति समझ रहे हैं कि उस पर राख पड़ जाएगी। पर आग तो आग है, वह राख के नीचे भी सुलगती रहेगी। फिर यह आग पेट की भूख से पैदा हुई है जो कभी नहीं बुझती।  इन मजदूरों के परिवार कुछ महिनों में अपने अपने गाँव चले जाएंगे या फिर रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में चले जाएंगे। सरकार, नौकरशाह और पूंजीपति समझेंगे काम खत्म। लेकिन ये लोग देश के जिस भी हिस्से में जाएंगे आग को साथ ले जाएंगे।  

रकार, नौकरशाह और पूंजीपति जान लें कि उन्हों ने हनुमान नाम के बंदर की पूंछ में आग लगा दी है। उस की पूंछ की यह आग तभी बुझेगी जब लंका के तमाम सोने के महल आग की भेंट न चढ़ जाएंगे।

शनिवार, 27 अप्रैल 2013

मजदूरों के पास लड़ने और मर मिटने के सिवा रास्ता क्या है?

सेमकोर ग्लास लि. और सेमटल कलर लि. के पिक्चर ट्यूब बनाने वाले दो कारखाने कोटा में हैं। पिछली नवम्बर में दोनों कारखानों को चलता छोड़ कर प्रबंधन चलता बना। कारखाना रह गया और मजदूर रह गए। कारखाना बंद हो गया। प्रबंधन ने अनेक दस्तावेजों में खुद यह माना कि कारखाना बंद हो गया है और अब वह नहीं चला सकता। लेकिन कारखाना सरकार से इजाजत लिए बिना बंद करना अपराध है। इस लिए बाद में कारखाना बंद करने की अनुमति के लिए सरकार के पास प्रबंधन ने आवेदन प्रस्तुत किया। मई और जून 2013 में कारखाने को बंद करने की अनुमति मांगी गई। राजस्थान सरकार ने न तो अनुमति दी और न ही इन्कार किया। कुल मिला कर प्रबंधन को अनुमति मिलना मान लिया गया क्यों कि कानून यह है कि यदि राज्य सरकार आवेदन देने के 60 दिन में आवेदन को निरस्त करने का आदेश प्रबंधन को न पहुँचाए तो प्रबंधन को यह मानने का अधिकार है कि उसे कारखाना बंद करने की अनुमति मिल गई है। यानी सरकार ने अनुमति नहीं दी, उस में सरकार को आदेश लिखना पड़ता जिस में कलम घिसती ऊपर से मजदूरों का बुरा बनना पड़ता। इसलिए सरकार चुप हो गयी। अब जबर किसी को मारे और राजा जी चुप रहें इसे राजा जी का अन्याय थोड़े ही कहा जाएगा। अब कारखाने के मालिक खुश हैं और मजदूर साँसत में। 

कारखाने अभी कागज में बंद नहीं है। एक मई में और दूसरा जून में बंद होगा। मजदूरों को अक्टूबर 2012 से वेतन नहीं मिला है। मजदूर खूब आंदोलन कर चुके हैं। उन्हों ने सब किया है। सरकार और प्रशासन कहता है कि वे उन की पूरी मदद करेंगे। लेकिन कोई करता नहीं है। परदे के पीछे से सब मालिक की मदद करने पर उतारू हैं। अब मजदूर न सरकार का पेट भर सकता है और न अफसरों का वह तो केवल कारखाने का मालिक ही भर सकता है। मजदूर पहले मार्च 2013 में पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। तब मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उतरे थे। आज तक कुछ नहीं हुआ तो आज फिर टंकी पर चढ़े हुए हैं। सरकार ने इस बार कुछ ठान लिया है। टंकी के नीचे जो मजदूर इकट्ठे थे उन्हें पकड़ कर शहर के विभिन्न थानों में बैठा दिया गया है। विपक्षी दल भाजपा की भी इस मामले में वही नीति है जो मौजूदा कांग्रेस सरकार की है। उस ने भी मजदूरों से सहानुभूति दिखाने के सिवा पिछले सात महीने में कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मजदूरों के साथ खड़ा तक न हुआ। उसे अपना राज लाना है। ताकि मौजूदा सरकार के स्थान पर वे मालिकों की चाकरी बजा सकें।  मजदूरों के पास लड़ने और मर मिटने के सिवा रास्ता क्या है?

जदूर जानते हैं कि कारखाने नहीं चलेंगे। वे केवल कारखाना बंद होने की अनुमति जिस दिन के लिए मिली है उस दिन तक का वेतन उन्हें मिले, छंटनी का मुआवजा मिल जाए और उनकी ग्रेच्यूटी व प्रोवीडेण्ट फण्ड का पैसा मिल जाए। ये सब उन के कानूनी अधिकार हैं।  फिर वे जाएँ और कहीं और रोजगार तलाशें। लेकिन मालिक केवल नवम्बर 2013 तक का वेतन देना चाहता है और उसी हिसाब से मुआवाजा आदि। वह भी तब देगा जब मजदूर इस पर  समझैौता कर लें उस के आठ-दस महिने बाद। तब तक मजदूर क्या करें? मालिक जानता है कि कानूनी हक वह न देगा तो मजदूर अदालत जाएंगे जहाँ अगले बीस साल फैसला नहीं होने का। तब तक मजदूर कहाँ बचेंगे। इस लिए कानूनी हक क्यों दिया जाए। सरकार में इतना दम नहीं कि वह मालिक से मजदूरों का हक दिलवा दे। उसे सिर्फ मजदूरों पर लाठी भाँजना, गोली दागना, उन्हें जेल भेजना, दंडित करना आता है वही कर रही है। मजदूर समझ रहे हैं कि अब जब तक निजाम को बदला नहीं जाता। खुद एक राजनैतिक ताकत बन कर इस पर कब्जा नहीं किया जाता तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वे जानते हैं कि ये रास्ता दुष्कर है लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं। कब तक ऐसे ही पिटते लुटते रहेंगे?

शुक्रवार, 19 अप्रैल 2013

ओ........! सड़कवासी राम! ...

हरीश भादानी जन कवि थे। 
थार की रेत का रुदन उन के गीतों में सुनाई देता था।
आज राम नवमी के दिन उन का यह गीत स्मरण हो आया ...

ओ! सड़कवासी राम!

  • .हरीश भादानी

ओ! सड़कवासी राम!
न तेरा था कभी
न तेरा है कहीं
रास्तों दर रास्तों पर
पाँव के छापे लगाते ओ अहेरी
खोलकर
मन के किवाड़े सुन
सुन कि सपने की
किसी सम्भावना तक में नहीं
तेरा अयोध्या धाम।
ओ! सड़कवासी राम!


सोच के सिर मोर
ये दसियों दसानन
और लोहे की ये लंकाएँ
कहाँ है कैद तेरी कुम्भजा
खोजता थक
बोलता ही जा भले तू
कौन देखेगा
सुनेगा कौन तुझको
ये चितेरे
आलमारी में रखे दिन
और चिमनी से निकलती शाम।
ओ! सड़कवासी राम!

 
पोर घिस घिस
क्या गिने चौदह बरस तू
गिन सके तो
कल्प साँसों के गिने जा
गिन कि
कितने काटकर फेंके गए हैं
ऐषणाओं के पहरुए
ये जटायु ही जटायु
और कोई भी नहीं
संकल्प का सौमित्र
अपनी धड़कनों के साथ
देख वामन सी बड़ी यह जिन्दगी
कर ली गई है
इस शहर के जंगलों के नाम।
ओ! सड़कवासी राम!

रविवार, 14 अप्रैल 2013

कन्यादान क्या ह्यूमन ट्रेफिकिंग नहीं है? ... फेसबुक पर एक संवाद



फेसबुक पर कल मैं ने एक स्टेटस लगाया था। स्टेटस और संवाद दोनों यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत है। आप पढ़िए और अपनी भी राय दीजिए ...

दिनेशराय द्विवेदी

गुरूवार





कन्यादान करने का अर्थ है स्त्री को संपत्ति समझना। एक तरह से यह ह्यूमन ट्रेफिकिंग है। फिर कन्यादान करने वाले और लेने वाले सभी लोगों के विरुद्ध ह्यूमन ट्रेफिकिंग का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर के सजा क्यों नहीं दी जाती है? जरा सोचिए और कुछ कहिए!!!

    Anil Manchanda, Ravindra Ranjan, Durgaprasad Agrawal और 44 अन्य को यह पसंद है.
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    Pawan Mishra आप के पोस्ट पर टीप मारते हुये डर लग रहा है कही न्यायालय के चक्क्र न लगाने पडे अभी न समय है न पैसा...फिर भी यह कथन निहायत ही बचकाना है....

        Rajendra Singh पता चला करोड़ो लोग अंदर हो गए ..इसकी जगह कोई और शब्द इस्तेमाल होना चहिये
   
    Lalit Sharma सभी के गिरफ़्तार होते ही वकीलों की चांदी कटने लगेगी, मुकदमे ही मुकदमे हा हा हा हा
   
    Bs Pabla दान का अर्थ ही है किसी सामाजिक उन्नत्ति के लिए अपना सह्योग बिना कुछ लिए दे देना, अब वो सामाजिक उन्नत्ति क्या है इस पर तो ....

    Deepak Pandey कोई नही बचेगा. सब अंदर हा हा हा बकील भी.
   
    Raj Bhatia इस दान का मतलब बहुत गहरा हे, यह कोई बिखारी वाला दान नही, इस मे समर्पन हे, वैसे कोई भी आदमी अपने दिल के टुकडे को दान नही करता, लेकिन इस दान मे लडकी का भला होता हे.....

    Anand R. Dwivedi Customs and Usages नाम की भी कानूनी चिड़िया होती है..जिनके पर कतरना इतना आसान नहीं!!

    दिनेशराय द्विवेदी Raj Bhatia भाटिया जी, आप बहुत साफ मन के हैं, इस कारण से ऐसा कह रहे हैं। कन्यादान कन्या के माता-पिता या उन के अभाव में उस के संरक्षक करते हैं। लेकिन दान सदैव वस्तु का ही किया जाता है, न कि किसी मनुष्य का। इस कारण यह तो सही है कि जब कन्यादान किया जाता है...और देखें

    Sumant Mishra · 91 mutual friends
    अत्यंत अभद्र और अबुद्धिहीनता पूर्ण वक्तव्य। आप के तर्क से सभी हिन्दू माँ-बाप रण्ड़ी के भडुवे हैं? सोंचिये और बार-बार सोंचिये......! कानून को आप जैसे लोग ओढ़े और बिछाये किसी को ऎतराज नहीं लेकिन ६५ साल में १०० से अधिक बार संविधान संशोधित हो चुका है ऎसे कानून की दुहाई मजाक के अतिरिक्त कुछ नहीं।
    दिनेशराय द्विवेदी सुमंत जी जब तर्क का कोई उत्तर नहीं होता तभी लोग गाली गलौच पर उतर आते हैं। संविधान मनुष्य जीवन के लिए है मनुष्य संविधान के लिए नहीं। वह संशोधित भी होगा और बदला भी जाएगा।
   
    Anand R. Dwivedi इस हिसाब से तो दत्तक ग्रहण (u/r Hindu Adoption and Maintenance Act) भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत लाया जाना चाहिए..Vijay Manchanda And Anr. vs State Of J & K And Ors. on 8 October, 1987 में ये कहा गया है कि "the adoption is considered as a sacred gi...और देखें
   
    Misir Arun स्त्री को खरीदने बेंचने और दान में दिए जाने की वस्तु समझना प्राचीन धर्मसम्मत सभ्यता का अंग रहा है ...जो वस्तुतः एक असभ्यता ही कही जा सकती है ।

    Anand R. Dwivedi ये भी एकदम सही है कि संविधान मनुष्य के लिए है , लेकिन मनुष्य भी संविधान के लिए उतना ही उत्तरदायी है...कोई भी संविधान public at large की मान्यताओं पर तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक उसकी अवहेलना न हो!!
   
   

दिनेशराय द्विवेदी Anand R. Dwivedi, दत्तक ग्रहण दान नहीं है। वहाँ केवल माता-पिता और संतान के अधिकारों और दायित्वों का हस्तान्तरण होता है। यदि किसी निर्णय में उसे दान बताया गया है तो गलत बताया है। न्यायाधीश भी समाज में प्रचलित विचारों से प्रभावित होते हैं और उन के निर्ण...और देखें
    न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के पूर्वाग्रह न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

    केरल उच्च न्यायालय की निवर्तमान न्यायाधीश के. हेमा ने उन की सेवा निवृत्ति पर आयो...और आगे देखें
   
    दिनेशराय द्विवेदी Anand R. Dwivedi, संविधान मनुष्यों का समूह ही निर्मित करता है। इस कारण उस के लिए वह उत्तरदायी है। आप का यह कहना भी सही है कि कोई भी संविधान public at large की मान्यताओं पर तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक उसकी अवहेलना न हो!! और यह भी सही कि कन्यादान वास्त...और देखें
   
    Anand R. Dwivedi आदरणीय निश्चय ही न्यायिक निर्णय पत्थर की लकीर नहीं होते, परन्तु वास्तविकता की खोज में न्यायिक निर्णय अहम् साबित होते हैं...जिन दायित्वों के हस्तांतरण की बात अपने कही..उन्ही दायित्वों के हस्तांतरण का एक स्वरुप कन्यादान को भी माना गया है..दत्तक ग्रहण में...और देखें
   
    Anand R. Dwivedi हिन्दू पंथ में कन्यादान का विशेष स्थान है जिसमे दायित्वों के स्वस्थ और इमानदारी से निर्वहन की प्रतिज्ञा निहित है..इसे एक बंधन माना गया है जिसमे पिता अपने जीवन के अंग को दान करता है..जिसका उद्देश्य व्यवस्थित जीवन मात्र है...बुद्धिजीवी इसे कुछ भी कहें परन्तु इसके उद्देश्य को कतई नाकारा नहीं जा सकता अन्यथा विवाह नाम की संस्था ही एक अपराध हो जाएगी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सर्वोत्तम उदाहरण होगा!
   
    दिनेशराय द्विवेदी Anand R. Dwivedi, मान्यताएँ बदलती रहती हैं। कितनी मान्यताएँ वे जीवित हैं जिन्हें हम पचास वर्ष पहले मानते थे। सती प्रथा को सदियों तक गौरवान्वित किया जाता रहा। लेकिन अब सती का महिमामंडन करना अपराध हो गया है। किसी दिन ये भी हो ही जाना है।

    Baldeo Pandey " बेटियों को दान में देना, भले ही यह रिवाज़ सदियों से हिन्दू विवाह का अभिन्न और पवित्र हिस्सा माना जाता रहा हो, लेकिन ' कन्या दान ' महिला समाज के प्रति पुरुष प्रधान समाज का पुरातन, दकियानूस और अमानवीय नजरिया दर्शाता है - आमीन!"
   
    जय प्रकाश पाठक नमस्कार ! कन्यादान और अन्य बहुत से क्रित्य इसलिये कर दिये जाते हैं क्योंकि आधुनिक जीवन लायक एक पूर्ण व मान्य प्रक्रिया का अभाव है. शंकराचार्य गण नवीन प्रक्रिया पर विचार नहीं चाहते.
 
    Ram Singh Suthar श्रीमान,नमस्कार
    जिस तरीके से हमारे विचार बदल रहे है उस हिसाब से तो भारतीय संस्कृति खतम हो जायेगी। जिस दान को सर्वोतम दान समझा जाता रहा है,उसे संपति से जोड़ना सही नही है ओर न ही किसी ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक मे इसे संपति का नाम दिया गया है जहा तक कानून क...और देखें

    रजनीश के झा
    गुरूवार को 05:35 अपराह्न बजे · पसंद
    बबीता वाधवानी सम्‍पति समझते रहे है इसलिए तो जीने का अधिकार छीनते रहे है। हर स्‍त्री को अपने इस तरीके से दान किये जाने का विरोध शुरू कर देना चाहिए । दकियानुसी विचारो ने जीने की तमन्‍ना छीनी है औरतो से।
   
    Rajendra Prasad Sharma श्रीमान -पुरानी कोई भी वस्तु या विचार हो क्षरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है - इस परंपरा का अंत देखने के लिए समय का अन्तराल कितना ...... होगा ? संभवतया कहा नहीं जा सकता .
   
    Bavaal Hindvee rahi sahi kadar aur poori ho jaye. saare mard jail me aur auratain bahar.
    
    दिनेशराय द्विवेदी Ram Singh Suthar यहाँ धर्म ग्रंथ की बात नहीं है। यहाँ बात ये है कि समाज वास्तव में क्या समझता है। क्या ये कहावत पूरे भारत में नहीं कि औरत पैर की जूती है। अब आप बताएँ कि जूती संपत्ति है कि नहीं?

    Sudha Om Dhingra दिनेशराय द्विवेदी जी मेरे पापा ने कन्यादान नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा दान हो और मेरे पति डॉ. ओम ढींगरा भी मेरे साथ सहमत थे। हालाँकि रिश्तेदारों ने एतराज़ किया था, पर कुछ देर बाद सब ठीक हो गया था।
   
    दिनेशराय द्विवेदी Sudha Om Dhingra आप को उस घटना को एक अभियान का आरंभ मान कर उसे आगे बढ़ाना था। और यह चलाया जाना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि स्त्रियों में खुद दान होने का प्रतिरोध होना चाहिए। क्यों कि अभी भी अधिकांश माएँ इस विचार से ग्रस्त हैं कि बेटी का कन्यादान करने से उन्हें पुण्य मिलेगा। वे इसे अपना अधिकाार समझती हैं और उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
   
    सुशील बाकलीवाल OMG
    प्रथा ही तो है,
    रघुुकुल रात सदा चली आई...
    लगभग एक घंटा पहले mobile के द्वारा · पसंद

    Ram Tyagi I think the comparison is not right.... Vidya daan is another daan which you can not express in terms of money..., in fact the thing you donate has no monetary value as its worth of your emotions and feelings and your love.
   
    Brijmohan Shrivastava -पुराणों में दस महादानो का वर्णन है इनमें से एक तो हुआ कन्यादान वाकी नौ है --स्वर्ण ,अश्व ,तिल , हाथी ,दासी ,रथ ,भूमी ,ग्रह और कपिला गौ /ध्यान रहे यह सब सम्पत्ति है /स्त्री हमेंशा से संपत्ति मानी जाती रही थी / उसका क्रय विक्रय होता था , उसे गिरवी रखा ज...और देखें
   
    दिनेशराय द्विवेदी Brijmohan Shrivastava धन्यवाद बृजमोहन जी, मेरी व्यस्तता में आप ने पूरी तरह तर्कसंगत और तथ्य पूर्ण उत्तर दिया है।
   
    Ravindra Ranjan आप स‌ही कह रहे हैं
   
    Jitendra Choubey सनातन धर्म में बेटियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और दामाद लक्ष्मिपति यानि भगवान् विष्णु का रूप.. दोनों के चरण छुए जाते हैं.. पिता लक्ष्मी सौंपता है उसके वर को बेचता नहीं है.. कन्या और गौ का विक्रय सनातन धर्म में अधर्म माना गया है.. द्रोपदी को दाव प...और देखें
   
    Jitendra Choubey और मेरे भाई तो बता दूं की राजा हरिश्चन्द्र, और नचिकेता कन्या नहीं थे लेकिन एक को चंडाल ने खरीदा था और दुसरे को उसके पिता ने मृत्यु को दान दे दिया था...
   
    Yadav Shambhu मेरे ख्याल में सर इसकी इतनी सरल व्याख्या नहीं हो सकती ....
   
    Ashutosh Acharya Jitendra choubey ji absolutely right ,i agree.
   
    दिनेशराय द्विवेदी जितेन्द्र चौबे जी, जो धार्मिक प्रवचन आप ने यहाँ किया है वह हमारे समाज के दिखाने के दाँत हैं। खाने के दूसरे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि। हम कितने मूर्ख और भोले हैं। सामने की वास्तविकता हमें दिखाई नहीं देती और उसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए अपने ग्रंथों को उठा लाते हैं। हमारे ग्रन्थों का अब यही उपयोग रह गया है। अपनी गलती छुपाने को उन की आड़ लेते हैं। वास्तविक बदलाव की जरूरत को नकारने का इस से अच्छा तरीका नहीं हो सकता।
   
    Ashutosh Acharya दिवेदी जी अब आप यहाँ कुतर्क कर रहे है , कन्यादान धर्म से जुड़ा होता है इसलिए धार्मिक प्रवचन ही देना पड़ेगा .कन्या दान हिन्दू धर्म की व्यवस्था है इसलिए इसमें हिन्दू धर्म से जुड़े साक्ष्य ही देने पड़ेगें यह दिखाने और खाने वाले दांत वाली बात नही है l
   
    Shiv Shambhu Sharma ऎसा है सर कि अंग्रेजों ने ऎसा कोई प्रावधान नही रखा था इसीलिये वर्ना यह कब का हो चुका होता ।

    Jitendra Choubey द्विवेदी जी आप मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी हैं..और आपकी ये बात भी सत्य है की रिश्ते की शुरुआत दहेज़ की बात से शुरू होती.. लड़की का बाप कहता है की अच्छा लड़का बताओ १० लाख तक की शादी करेंगे. लेकिन फिर भी दाल पूरी तरह से काली नहीं हुई.. ह्यूमन ट्रेफिकिंग का मामला बनने में देर लगेगी..और फिर हम उसे कन्यादान कहना बंद कर देंगे..
   
    दिनेशराय द्विवेदी आशुतोष जी, इसे मेरा कुतर्क ही समझ लीजिए। मैं तो अपनी बेटी दान नहीं कर सकता। आप शौक से कीजिए। लेकिन फिर उसे दान समझिए भी। उस से कोई रिश्ता न रखिए। उस की तरफ झाँकिए भी नहीं। आप यह कहना चाहते हैं कि दान को दान नहीं समझा जाए। दान को दान समझने में कौन सा कुतर्क है?
   
    दिनेशराय द्विवेदी यदि आप की लड़की आप की संपत्ति नहीं है तो उस का दान आप कैसे कर सकते हैं? आप को क्या अधिकार है उसे दान करने का? यदि अधिकार है तो आप उस के स्वतंत्र अस्तित्व से इंकार कर रहे हैं।

    दिनेशराय द्विवेदी जितेन्द्र जी, मैं जानता हूँ कि यह ह्यूमन ट्रेफिकिंग नहीं है। उस से भी बुरी चीज है। लेकिन उस बुरी चीज पर हमारा समाज गौरव कर रहा है जिस के लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए, जिस पर उसे शर्मिंदा होना चाहिए। यदि इस अपराध के लिए कोई दंड निर्धारित नहीं है तो होना चाहिए।
Jitendra Choubey अद्येति.........नामाहं.........नाम्नीम् इमां कन्यां/भगिनीं सुस्नातां यथाशक्ति अलंकृतां, गन्धादि - अचिर्तां, वस्रयुगच्छन्नां, प्रजापति दैवत्यां, शतगुणीकृत, ज्योतिष्टोम-अतिरात्र-शतफल-प्राप्तिकामोऽहं ......... नाम्ने, विष्णुरूपिणे वराय, भरण-पोषण-आच्छादन-पालनादीनां, स्वकीय उत्तरदायित्व-भारम्, अखिलं अद्य तव पत्नीत्वेन, तुभ्यं अहं सम्प्रददे । वर उन्हें स्वीकार करते हुए कहें- ॐ स्वस्ति ।
Ashutosh Acharya दान करने का अर्थ यह नही की उससे मिलना जुलना देखना बात करना मना हो गया ,हाँ यह सही है कि उसको वापस लेना वोह गलत है l दहेजप्रथा तो गलत ही है यह तो पाप भी है और अपराध भी l वैसे दिवेदी जी में आपसे किसी भी प्रकार से तर्कों में नहीं जीत सकता क्यूंकि आप तो संविधान और कानून के महान ज्ञाता है और में एक तुच्छ अल्प ज्ञान रखने वाला .

Jitendra Choubey दिवेदी जी कानून लागू करवा भी देंगे तो भी सालों तक थाने में एक भी रिपोर्ट न होगी क्योकि यहाँ न दान होने वाला शिकायत करेगा न पाने वाला न करने वाला.. इस दान प्रक्रिया में सभी खुश रहते हैं.. लड़की विदा के बाद ८-१० दिन में घर भी आ जाती है.. तीन बार विदाई होती है.. 

Sangita Puri अर्थ का अनर्थ निकालने वाले किसी भी शब्‍द का कोई अर्थ निकाल सकते हं ... बोलने और लिखने से अधिक जरूरी है .. व्‍यवहार में पविर्तन हो .. नारी को उचित मान सम्‍मान मिले ...