मंगलवार, 17 मार्च 2009
अमन काचरू के पिता को अपने पुत्र के अपराधियों की सजा में रुचि नहीं, रेगिंग का उन्मूलन चाहते हैं
हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा में 8 मार्च को रेगिंग के शिकार छात्र अमन काचरू के पिता श्री राजेन्द्र काचरू ने रेगिंग के निवारण को ही अपने जीवन का उद्धेश्य बना लिया है। उन्हों ने गुड़गाँव में संवाददाताओं को कहा कि रैगिंग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के "वास्तविक क्रियान्वयन" से रेगिंग की समस्या का निवारण किया जा सकता है। अमन की रेगिंग के दौरान दी गई यातनाओं के कारण मृत्यु हो चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
काचरू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक उदाहरण है। देश के सभी शिक्षण संस्थानों को इस आदेश को केवल औपचारिकता मात्र नहीं समझना चाहिए अपितु इस से सीखना चाहिए और इस का वास्तव में पालन करना चाहिए। उन्हों ने कहा कि मैं इस में रुचि नहीं रखता कि मेरे बेटे के अपराधी को क्या सजा मिलती है। मैं चाहता हूँ कि रेगिंग रुके और बच्चे इस का शिकार न बनें। सभी छात्रों के माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन की संताने रेगिंग में शामिल तो नहीं हैं। रेगिंग का उन्मूलन होना ही चाहिए।
शनिवार, 14 मार्च 2009
बालिकाओं से बलात्कार की शर्मनाक घटनाएँ और नागरिकों की सकारात्मक भूमिका।
मेरे नगर कोटा में धुलेंडी की रात को घटी दो बहुत शर्मनाक घटनाएँ सामने आईं। दोनों बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ। नगर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र के कोलीपाडा इलाके में बुधवार को एक अधेड ने सात वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया। लेकिन पुलिस ने अभियुक्त को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया जिस से गुरूवार को उसकी जमानत हो गई। अभियुक्त ने गुरूवार को पीडिता के परिजनों को धमकाया। इससे लोगों का आक्रोश फूट पडा और उन्होंने महिला संरक्षण समिति की अध्यक्ष संगीता माहेश्वरी के नेतृत्व में थाने में प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस द्वारा बलात्कार मामला दर्ज करने पर ही लोग शांत हुए।
दूसरी घटना रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई जिस में एक ठेकेदार ने उस के यहाँ नियोजित श्रमिक की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर बलात्कार किया। अर्जुनपुरा के पास बारां रोड पर एक ठेकेदार ने सडक का पेटी ठेका ले रखा है। एक श्रमिक दम्पती अपनी नाबालिग पुत्री के साथ ठेकेदार के पास रहकर मजदूरी करते हैं। बुधवार रात ठेकेदार श्रमिक की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने उसकी खोज शुरू की। इस बीच श्रमिक व उसके साथी ठेकेदार को तलाशते हुए बून्दी जिले के इन्द्रगढ के केशवपुरा गांव पहुंच गए। गांव में ठेकेदार के छिपे होने की जानकारी पर लोगों ने गांव को घेर लिया। ठेकेदार एक घर में किशोरी के साथ छिपा मिला जिसे लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 303, 366 व 376 में मामला दर्ज कर लिया।
ये दोनों घटनाएँ बहुत शर्मनाक हैं और दोनों ही घटनाओं में बालिकाएँ कमजोर वर्गों से आती हैं। लेकिन इन दोनों घटनाओं में नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस की भूमिका पहली घटना में अपराधी को बचाने और मामले को रफा-दफा करने की रही लेकिन नागरिकों की सजगता और तीव्र प्रतिक्रिया ने पुलिस को कार्यवाही करने को बाध्य. कर दिया। दूसरी घटना में भी नागरिकों ने खुद कार्यवाही कर अभियुक्त को पकड़ लिया और बालिका को उस के पंजों से छुटकारा दिलाया। नागरिक इस तरह जिम्मेदारी उठाने लगें तो समाज में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वे सभी नागरिक अभिनन्दनीय हैं जिन्हों ने इन दोनों घटनाओं में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की है। इन दोनों घटनाओं की आगे की कड़ियों पर भी नागरिक नजर रखेंगे तो अपराधी बच नहीं पाएँगे।
शुक्रवार, 13 मार्च 2009
बदलाव की बयार और जंग लगा ग्रामीण समाज
मेरे राजस्थान के जोधपुर नगर से एक खबर है कि वहाँ पिता के देहान्त पर उन की लड़कियों ने उन की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार वैसे ही किया जिस तरह वे पुत्र हों। कल एक प्रान्तीय चैनल ने इस खबर को बहुत बार दिखाया। एक बहस भी चलाने का प्रयत्न किया जिस में एक पण्डित जी से बात चल रही थी कि क्या यह शास्त्र संगत है। पण्डित जी ने पहले कहा कि यह तो सही है और शास्त्रोक्त है। लेकिन जब उन से आगे सवाल पूछे गए तो उन्हों ने इस में शर्तें लादना शुरू कर दिया कि यदि भाई, पुत्र, पौत्र आदि न हों और कोई अन्य पुरुष विश्वसनीय न हो तो शास्त्रों को इस में कोई आपत्ति नहीं है। पण्डित जी ने अपने समर्थन में विपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती कह डाला। कुल मिला कर पण्डित जी बेटियों को यह अधिकार देने को राजी तो हैं लेकिन पुत्र और पौत्र की अनुपस्थिति में ही। शायद उन को अपने व्यवसाय पर खतरा नजर आने लगा हो।
लेकिन इस के बावजूद उन चारों बेटियों पर कोई असर नजर नहीं आया। उन में से एक का कहना था कि हमारे पिता ने हमें बेटे जैसा ही समझा, बेटों जैसा ही पढ़ाया लिखाया और पैरों पर खड़ा किया। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे आशा है लोग इस से सीख ले कर अनुकरण करेंगे। बेटियों को बेटो से भिन्न नहीं समझेंगे। और बेटियाँ भी खुद को पिता के परिवार में पराया समझना बंद करने की प्रेरणा लेंगी। यह तो एक ऐसा परिवार था जहाँ पुत्र नहीं था। लेकिन पुत्र के होते हुए भी बेटियों को यह अधिकार समान रूप से मिलने में क्या बाधा है?
हालाँ कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है इस से पहले भी राजस्थान में यह हुआ है। लोग इस घटना से सीख ले कर अनुकरण करेंगे तो यह परंपरा बन लेगी। यह सही रूप में महिला सशक्तिकरण है।
यहीं राजस्थान के हाड़ौती के मालवा से लगे हुए क्षेत्र से एक खबर है कि हजारी लाल नाम के एक व्यक्ति ने 20 बरस पहले किसी स्त्री से नाता किया था। जिस के कारण उसे गाँव से बहिष्कृत कर दिया गया था। बीस साल से वह निकट ही कोई दस किलोमीटर दूर अकलेरा कस्बे में रह रहा था, लेकिन गाँव नहीं जा पा रहा था। बीस साल बाद हजारी लाल ने यह सोचा कि अब तो गाँव बदल गया होगा। गाँव के लोग उससे मिलते रहते थे, शायद उस के व्यवहार से उस ने यह अनुमान लगाया हो। वह बीस साल बाद गाँव में पहुँचा तो भी गाँव निकाले के फरमान ने उस की आफत कर दी। गाँव के लोगों ने उसे पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ लोगों की शिकायत पर पुलिस गाँव पहुँची तो उस पर पथराव हुआ और देशी कट्टे से फायर भी। पुलिस ने अपने एक सहायक इंस्पेक्टर को घायल हो ने की कीमत पर हजारी लाल को गाँव के लोगों से छुड़ाया।
हम गाहे बगाहे अपने व्यक्तिगत कानूनों के खिलाफ लिखते हैं। लेकिन हमारा समाज अभी भी व्यक्तिगत कानून की सत्ता को ही स्वीकार कर ता है और उस के लिए पुलिस से सामना करने को तैयार हो जाता है। क्या कभी कहीं देश के इन गाँवों के जंग लगे समाज का मोरचा हटा कर उन्हें चमकाने के लिए प्रयास करते लोग नजर आते है?
लेकिन इस के बावजूद उन चारों बेटियों पर कोई असर नजर नहीं आया। उन में से एक का कहना था कि हमारे पिता ने हमें बेटे जैसा ही समझा, बेटों जैसा ही पढ़ाया लिखाया और पैरों पर खड़ा किया। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे आशा है लोग इस से सीख ले कर अनुकरण करेंगे। बेटियों को बेटो से भिन्न नहीं समझेंगे। और बेटियाँ भी खुद को पिता के परिवार में पराया समझना बंद करने की प्रेरणा लेंगी। यह तो एक ऐसा परिवार था जहाँ पुत्र नहीं था। लेकिन पुत्र के होते हुए भी बेटियों को यह अधिकार समान रूप से मिलने में क्या बाधा है?
हालाँ कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है इस से पहले भी राजस्थान में यह हुआ है। लोग इस घटना से सीख ले कर अनुकरण करेंगे तो यह परंपरा बन लेगी। यह सही रूप में महिला सशक्तिकरण है।
यहीं राजस्थान के हाड़ौती के मालवा से लगे हुए क्षेत्र से एक खबर है कि हजारी लाल नाम के एक व्यक्ति ने 20 बरस पहले किसी स्त्री से नाता किया था। जिस के कारण उसे गाँव से बहिष्कृत कर दिया गया था। बीस साल से वह निकट ही कोई दस किलोमीटर दूर अकलेरा कस्बे में रह रहा था, लेकिन गाँव नहीं जा पा रहा था। बीस साल बाद हजारी लाल ने यह सोचा कि अब तो गाँव बदल गया होगा। गाँव के लोग उससे मिलते रहते थे, शायद उस के व्यवहार से उस ने यह अनुमान लगाया हो। वह बीस साल बाद गाँव में पहुँचा तो भी गाँव निकाले के फरमान ने उस की आफत कर दी। गाँव के लोगों ने उसे पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ लोगों की शिकायत पर पुलिस गाँव पहुँची तो उस पर पथराव हुआ और देशी कट्टे से फायर भी। पुलिस ने अपने एक सहायक इंस्पेक्टर को घायल हो ने की कीमत पर हजारी लाल को गाँव के लोगों से छुड़ाया।
हम गाहे बगाहे अपने व्यक्तिगत कानूनों के खिलाफ लिखते हैं। लेकिन हमारा समाज अभी भी व्यक्तिगत कानून की सत्ता को ही स्वीकार कर ता है और उस के लिए पुलिस से सामना करने को तैयार हो जाता है। क्या कभी कहीं देश के इन गाँवों के जंग लगे समाज का मोरचा हटा कर उन्हें चमकाने के लिए प्रयास करते लोग नजर आते है?
मंगलवार, 10 मार्च 2009
होली के रंग, हमारे संग
लीजिए जल गई होली
रंगिए पर जरा बच के, यहाँ लट्ठ चलते हैं
.
बोल मेरी मछली कितना पानी?
रंग से रंग दें आज कृष्ण-राधा संग संग
हम भी रंग ही गए होली के रंग में
और
वे भी कम नहीं
जरा गौर से देखिए
अरे! आप कहाँ घुस आईं कैमरे में
अब आ ही गई हैं तो ठीक से आइए जी!
और बेटे जी आप को क्या हुआ है?
अरे! बिटिया कैसे बच गई, या नहा ली?
रविवार, 8 मार्च 2009
तुम्हारी जय !
महिला दिवस पर महेन्द्र 'नेह' का गीत
तुम्हारी जय !
अग्नि धर्मा
ओ धरा गतिमय
तुम्हारी जय !
सृजनरत पल पल
निरत अविराम नर्तन
सृष्टिमय कण-कण
अमित अनुराग वर्षण
विरल सृष्टा
उर्वरा मृणमय
तुम्हारी जय !
कठिन व्रत प्रण-प्रण
नवल नव तर अनुष्ठन
चुम्बकित तृण तृण
प्राकाशित तन विवर्तन
क्रान्ति दृष्टा
चेतना मय लय
तुम्हारी जय !
... महेन्द्र नेह
शनिवार, 7 मार्च 2009
अधिवक्ता संघ दुर्ग ने किया विधि ब्लागिरी का सम्मान
अधिवक्ता संघ के सचिव श्री ओम प्रकाश शर्मा बैठक का संचालन करते हुए
अधिवक्ता संघ दुर्ग शायद देश का पहला जिला स्तरीय अधिवक्ता संघ है जो जुलाई 2008 से अपना मासिक अखबार संचालित करता है और उस का नेट संस्करण भी ब्लाग के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह नेट संस्करण ही मेरा इस संघ के साथ संपर्क का माध्यम बना। दुर्ग अधिवक्ता संघ के कार्यालय का कमरा न्यायालय परिसर में ही प्रथम तल पर स्थित कोई 12 गुणा 20 फुट के कमरे में स्थित था। उसे एक बैठक की तरह सजाया हुआ था। एक तरफ चार पांच कुर्सियाँ लगी थीं उन के सामने मेज थी और उस के सामने मेज की ओर मुँह किए शेष कुर्सियां लगी थीं कुल बीस-पच्चीस व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था। मुझे भी चार कुर्सियों में से एक पर बैठने को कहा गया वहाँ पहले से अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा सुश्री नीता जैन, सचिव ओम प्रकाश शर्मा मौजूद थे। हमारे वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद ही औपचारिक बैठक आरंभ हुई। सचिव शर्मा जी ने कार्यक्रम का संचालन किया अतिथि (मैं) और अध्यक्षा को माल्यार्पण और बुके भेंट के बाद मुझ से इंटरनेट की वकीलों के लिए उपयोगिता पर प्रकाश डालने को कहा गया। अभिभाषक वाणी के संपादक शकील अहमद सिद्दीकी बोलते हुए
मैं ने उन्हें बताया कि हमारी पीढ़ी तो शायद इंटरनेट का उपयोग बहुत ही कम कर पाए लेकिन आने वाली पीढी़ का काम इस के बिना नहीं चलेगा। सर्वौच्च न्यायालय के 1950 से ले कर आज तक के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध हैं और 2000 के बाद तो लगभग सभी उच्चन्यायालयों के निर्णय भी उपलब्ध होने लगे हैं। आज जब सैंकड़ों की संख्या में विधि जर्नल प्रकाशित होने लगे हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों तक पहुँचना कठिन हो चला है। आगे आने वाले वर्षों में और भी कठिन होता जाएगा। उन तक पहुँच केवल इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो सकेगी। तब बिना इंटरनेट की सुविधा के वकील को योग्य वकील ही नहीं समझा जाएगा। जैसे मुवक्किल आज वकील के दफ्तर की किताबों की संख्या को देख कर वकील की योग्यता का अनुमान करता है। तब प्रत्येक वकील के दफ्तर में एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक होगा। स्वागत और परिचय
मुफ्त साधनों के साथ बहुत से डा़टाबेस भी उपलब्ध हैं। जिनका हम उपयोग कर सकते हैं जहाँ सभी निर्णयों के साथ साथ वकालत की अन्य सामग्री भी तुरंत उपलब्ध हो सकती है। अधिकांश कानून और नए संशोधनों की जानकारी अभी भी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। लोग इस का उपयोग प्रारंभ करें तो जल्द ही उस के बहुत से नतीजे भी सामने आने लगेंगे। मैं ने उन्हें तीसरा खंबा, जूनियर कौंसिल, अभिभाषक वाणी और अदालत ब्लॉगों के बारे में भी बताया। यह सौभाग्य ही था कि तीनों के मॉडरेटर या प्रतिनिधि वहाँ उस बैठक में उपस्थित थे। मैं ने अदालतों की कमी और साधनों की कमी के बारे में उन्हें बताया और यह भी कहा कि हम वकील यदि छोटी छोटी समस्याओं पर काम बंदी के स्थान पर अदालतों की संख्या वृद्धि और साधनवृद्धि के मामले में आंदोलित हों तो सरकारों को चेतन होना पड़ेगा। वकीलों के आंदोलित हुए बिना इस समस्या की ओर सरकारें ध्यान नहीं देंगी। इस छोटी सी बैठक को अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा सुश्री नीता जैन ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन न केवल रोचक था अपितु काव्यत्मक भी था। अनपेक्षित रूप से मुझे संघ की ओर से श्रीफल और एक शॉल भी एक सम्मान पत्र के साथ भेंट किया गया। स्वागत और परिचय
इस संक्षिप्त सभा के उपरांत कार्यकारिणी ने हमारे साथ पास ही एक रेस्तराँ में दोपहर का भोजन किया। वहाँ से अभिभाषक वाणी के संपादक शकील अहमद सिद्दीकी, संजीव तिवारी और कुछ अन्य अधिवक्ता मुझे स्टेशन तक छोड़ने भी आए पाबला जी और वैभव तो साथ थे ही। अधिवक्ता संघ दुर्ग ने जो सम्मान मुझे दिया वह केवल मेरा सम्मान नहीं था। वह मेरी सवा वर्ष की कानून और न्याय व्यवस्था से संबंधित ब्लागिरी और हि्दी ब्लागिरी का भी सम्मान था। यह इस बात का भी द्योतक था कि ब्लागिरी केवल व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करने का साधन नहीं है। अपितु यदि इस का उपयोग किया जाए तो यह समाज के विभिन्न भागों को जोड़ने और उपयोगी सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुँचाने का एक प्रभावकारी माध्यम भी हो सकती है।हिन्दी ब्लागिरी का सम्मान
दुर्ग के एक वरिष्ठ वकील मिलते हुए
ट्रेन आई और मुझे ले कर चल दी। सब लोग जो मुझे छोड़ने आए थे हाथ हिला कर मुझे विदा कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं अपने पुत्र के अतिरिक्त बहुत कुछ यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। मैं ने बहुत कुछ यहाँ पाया और जो छोडे़ जा रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए जल्द ही मुझे वापस यहाँ आना पडे़। संजीव तिवारी (जूनियर कौंसिल) मैं और बी. एस. पाबला जी
शुक्रवार, 6 मार्च 2009
जी, वकालत करता हूँ।
अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी में अनुवाद करना और उन का प्रचलित होना भी अजीब झमेला है। भारत का हिन्दी बोलने और व्यवहार करने वाला क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, और इसी लिए जो नतीजे सामने आते हैं वे भी बहुत विविध होते हैं। अब अंग्रेजी में दो शब्द हैं, लॉ'यर (Lawyer) और एड'वॅकेट (Advocate)। पहले शब्द का अर्थ होता है जो विधि (कानून) की जानकारी रखता है और उसी का व्यवसाय करता है। दूसरे शब्द का अर्थ है किसी अन्य की पैरवी करने वाला। भारत में अंग्रेजी का प्रभाव आरंभ होने के सदियों पहले से इन दोनों शब्दों के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द प्रचलित है 'वकील' जिस में ये दोनों भाव मौजूद हैं। मुस्लिम निकाह के दौरान जहाँ वधू पर्दे में होती है और सब के सामने नहीं आ सकती, वहाँ वर की ओर से वधू को अपनी जीवन संगिनी बनाए जाने का प्रस्ताव ले कर वधू के पास जाने वाले और उस का उत्तर ले कर काजी तक पहुँचाने वाले व्यक्ति को भी वकील कहते हैं। क्यों कि वह वर का प्रस्ताव ले जा कर वधू को देता है। इस से यह स्पष्ट है कि इस शब्द में दूसरे की बात को किसी तीसरे के सामने रखने वाले व्यक्ति को वकील कहा जाता है। सामान्य रूप से यदि कहीं किसी विवाद में हम अनपेक्षित रूप से किसी को अचानक किसी उपस्थित या अनुपस्थित व्यक्ति का तर्क सहित समर्थन करता देखें तो तुरंत उसे यह कह बैठते हैं कि, तुम उस के वकील हो क्या? कुल मिला कर वकील एक व्यापक शब्द है जो अंग्रेजी के उक्त दोनों शब्दों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, व्यवहार में आसान है और इसलिए हिन्दी भाषियों के बीच बहुप्रचलित है।
लॉ'यर (Lawyer) शब्द जिन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वे किसी की पैरवी भी करते हों। वे केवल कानून के व्याख्याकार भी हो सकते हैं। किसी समस्या के समय उपस्थित होने वाले इस प्रश्न को कि, कानून उन्हें किस प्रकार से व्यवहार करने को कहता है? हल करने वाले को भी लॉ'यर (Lawyer) कहते हैं। भारत की अदालतों में जब पैरवी करने वालों के व्यवसाय के नियमन के लिए कानून की जरूरत हुई तो एडवोकेट, शब्द का उपयोग हुआ और एडवोकेट एक्ट बनाया गया। जो व्यक्ति बार कौंसिल में पंजीकृत हो और व्यावसायिक रूप से अदालतों के समक्ष पैरवी करने को अधिकृत हो उसे एडवोकेट कहा गया। इस कानून के पहले तक इस व्यवसाय को करने वालों को सामान्य रूप से वकील ही कहा जाता था। वे लोग भी वकील कहे जाते थे जो बिना किसी विशिष्ठ शैक्षणिक प्रमाण पत्र या डिग्री के भी स्वयमेव अभ्यास से हासिल योग्यता के आधार पर पैरवी करने के लिए मान्यता हासिल कर लेते थे। इस कानून के बनने के बाद बिना मानक शैक्षणिक योग्यता के पैरवी का अधिकार प्राप्त करना असंभव हो गया।
जब केवल मानक शैक्षणिक योग्यता वाले लोग ही वकील बनने लगे तो उन्हों ने खुद को पुराने अभ्यास के आधार पर वकील बने लोगों से खुद को अलग दिखाने के लिए खुद को एडवोकेट लिख कर प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया जिस से वे ये दिखा सकें कि वे केवल अभ्यासी नहीं अपितु विधि स्नातक की योग्यता धारी वकील हैं। जब अंग्रेजी शब्दों का हिन्दीकरण शुरू हुआ तो इस एडवोकेट शब्द का भी हिन्दीकरण आरंभ हो गया। जो कहीं अभिभाषक हुआ तो कहीं अधिवक्ता हो गया। इस का नतीजा यह हुआ कि यहाँ राजस्थान में हम एडवोकेट को अभिभाषक कहते हैं और बार ऐसोसिएशन अभिभाषक परिषद लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे हिन्दी में अधिवक्ता और अधिवक्ता संघ कहते हैं। लेकिन यह लिखने भर को ही है। एडवोकेट शब्द के लिए अब वकील शब्द ही सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है और वकीलों के संगठन के लिए बार एसोसिएशन शब्द।
शब्दों के उपयोग और उनके प्रचलन के अनेक आधार हैं। यहाँ उन की चर्चा अप्रासंगिक होगी और उस का अधिकार केवल भाषा-शास्त्रियों को है, मुझे नहीं। लेकिन शब्दों का उपयोग लोग अपनी सुविधा के अनुरूप करते हैं, किसी कानून और कायदे से नहीं। यही कारण है कि भाषाओं के विकास को कभी भी नियंत्रित किया जाना संभव नहीं हो सका है और न कभी हो पाएगा। अंत में इतनी सी बात और कि कोई खुद को एडवोकेट, अभिभाषक, अधिवक्ता या वकील कुछ भी कहना-कहलाना पसंद करता हो लेकिन जब उस से पूछा जाता है कि वह क्या करता है तो वह यही कहता है, जी, वकालत करता हूँ !
लॉ'यर (Lawyer) शब्द जिन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वे किसी की पैरवी भी करते हों। वे केवल कानून के व्याख्याकार भी हो सकते हैं। किसी समस्या के समय उपस्थित होने वाले इस प्रश्न को कि, कानून उन्हें किस प्रकार से व्यवहार करने को कहता है? हल करने वाले को भी लॉ'यर (Lawyer) कहते हैं। भारत की अदालतों में जब पैरवी करने वालों के व्यवसाय के नियमन के लिए कानून की जरूरत हुई तो एडवोकेट, शब्द का उपयोग हुआ और एडवोकेट एक्ट बनाया गया। जो व्यक्ति बार कौंसिल में पंजीकृत हो और व्यावसायिक रूप से अदालतों के समक्ष पैरवी करने को अधिकृत हो उसे एडवोकेट कहा गया। इस कानून के पहले तक इस व्यवसाय को करने वालों को सामान्य रूप से वकील ही कहा जाता था। वे लोग भी वकील कहे जाते थे जो बिना किसी विशिष्ठ शैक्षणिक प्रमाण पत्र या डिग्री के भी स्वयमेव अभ्यास से हासिल योग्यता के आधार पर पैरवी करने के लिए मान्यता हासिल कर लेते थे। इस कानून के बनने के बाद बिना मानक शैक्षणिक योग्यता के पैरवी का अधिकार प्राप्त करना असंभव हो गया।
जब केवल मानक शैक्षणिक योग्यता वाले लोग ही वकील बनने लगे तो उन्हों ने खुद को पुराने अभ्यास के आधार पर वकील बने लोगों से खुद को अलग दिखाने के लिए खुद को एडवोकेट लिख कर प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया जिस से वे ये दिखा सकें कि वे केवल अभ्यासी नहीं अपितु विधि स्नातक की योग्यता धारी वकील हैं। जब अंग्रेजी शब्दों का हिन्दीकरण शुरू हुआ तो इस एडवोकेट शब्द का भी हिन्दीकरण आरंभ हो गया। जो कहीं अभिभाषक हुआ तो कहीं अधिवक्ता हो गया। इस का नतीजा यह हुआ कि यहाँ राजस्थान में हम एडवोकेट को अभिभाषक कहते हैं और बार ऐसोसिएशन अभिभाषक परिषद लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे हिन्दी में अधिवक्ता और अधिवक्ता संघ कहते हैं। लेकिन यह लिखने भर को ही है। एडवोकेट शब्द के लिए अब वकील शब्द ही सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है और वकीलों के संगठन के लिए बार एसोसिएशन शब्द।
शब्दों के उपयोग और उनके प्रचलन के अनेक आधार हैं। यहाँ उन की चर्चा अप्रासंगिक होगी और उस का अधिकार केवल भाषा-शास्त्रियों को है, मुझे नहीं। लेकिन शब्दों का उपयोग लोग अपनी सुविधा के अनुरूप करते हैं, किसी कानून और कायदे से नहीं। यही कारण है कि भाषाओं के विकास को कभी भी नियंत्रित किया जाना संभव नहीं हो सका है और न कभी हो पाएगा। अंत में इतनी सी बात और कि कोई खुद को एडवोकेट, अभिभाषक, अधिवक्ता या वकील कुछ भी कहना-कहलाना पसंद करता हो लेकिन जब उस से पूछा जाता है कि वह क्या करता है तो वह यही कहता है, जी, वकालत करता हूँ !
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