@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Yatra+Oney=swap'); अनवरत

शनिवार, 13 जुलाई 2024

सड़ांध

उसकी शादी हुई एक लड़के से, वह उसके साथ शादी मेंं पाँच महीने रही।

वह काम पर था। इन पाँच महीनों में भी वह कितने दिन उसके साथ रहा। फिर वह जंग में मारा गया। चंद दिन जिस पुरुष के साथ वह रही, कुछ महीने उसके माता-पिता के साथ। कितना अटैचमेंट रहा होगा उसका इन सबसे?

फिर वह जंग मारा गया। सरकार ने मैडल दिया और कुछ धन जो पूरा एक करोड़ भी नहीं था। क्या होता है एक करोड़? मुम्बई दिल्ली को तो छोड़िए कोटा जैसे शहर में इस रकम में आप एक ढंग का घर तक नहीं खऱीद सकते। वह मैडल और धन के साथ पतिगृह छोड़ कर अपने माता पिता के साथ रहने आ गयी।

पति उसके लिए दुःस्वप्न से अधिक नहीं था। लेकिन किसी की पत्नी होने का बिल्ला पूरे जीवन उसके साथ रहेगा। उसका दूसरा जीवनसाथी यदि कोई हुआ तो हमेशा यह याद रखेगा। लाया हुआ धन तो खर्च होना ही है। एक मैडल उसके पास है जिसे वह अपने दुःस्वप्न को याद रखने के लिए ले गयी।
 
इस सब पर एक लाइन लगातार छापी जा रही है, "पत्नी मैडल साथ ले गयी" क्यों न ले जाए? उसे छोड़ कर क्यों जाए? जैसा की हिन्दू कानून में था पहले कि यदि पुरुष मर जाए तो वह केवल पति की संपत्ति का उपभोग कर सकती है। वर्ना उत्तराधिकार के बतौर वह पति के पिता को वापस मिल जाएगी। यानी विधवा पुत्रवधु यदि ससुराल में रहना चाहे तो उसे कमरा, कपड़ा और खाना मिलेगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं। माँ को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना था बेटे से। प्रेमचंद की कहानी बेटों 'वाली विधवा' साथ वाले लिंक में पढ़िए।

यदि 1956 में नेहरू सरकार हिन्दू उत्तराधिकार कानून न लायी होती तो पत्नी को कुछ नहीं था, माता का कुछ नहीं था, बेटी का कुछ नहीं था। उनको यह हक मिल जाने का हिन्दू पुरुष के अन्दर जो गुस्सा है उसे किसने अभी तक जीवित रक्खा है? तलाशिये उन्हें और उनके माथे पर पहचान का निशान छाप दीजिए।

"पत्नी मैडल ले कर मायके चली गयी", यह सहज वाक्य है? सारा मीडिया इसे किस्सा क्यों बना रहा है। मीडिया के चेहरे से हिन्दू पुरुष वाला गुस्सा क्यों चू रहा है? सड़ांध आ रही है इस पसीने से?
 
एक आदमी शादी करता है और तीन माह बाद पत्नी से कहता है गृहस्थ होना उसके बस का नहीं है, वह तो कुछ बड़ा करने को बना है और उसे हमेशा के लिए मायके चले जाने को कह देता है। वह स्त्री बरसों बाद भी उस पुरुष का नाम माथे पर चिपकाए बैठी है। क्या इस से किसी को सड़ांध नहीं आती। पूरी तरह सड़ गया है यह समाज, कीड़े बिलबिला रहे हैं।

सोमवार, 11 मार्च 2024

जी.एन. साईबाबा को बरी किए जाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और पांच अन्य को "भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने" और माओवादी संबंध रखने के आरोपों से बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

"यह एक कठिन अर्जित बरी है ... कितने वर्षों के बाद वह [साईबाबा] इसे अर्जित कर सका? इस मामले में बरी करने के दो आदेश हैं। उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग बेंचों ने उन्हें बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ''प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि फैसला बहुत तर्कपूर्ण है।
G.N. Saibaba

दो साल में यह दूसरी बार था जब न्यायपालिका ने व्यापक रूप से देखे गए मामले में आरोप हटा दिए। अक्टूबर 2022 में पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों को खारिज कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने शनिवार को विशेष सुनवाई की और नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने पांच मार्च को साईबाबा और पांच अन्य को बिना सबूत के मामले में बरी कर दिया था.

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने सोमवार को बताया कि राज्य साईबाबा और अन्य के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश को पलटने के खिलाफ अपील कर रहा था।

लेकिन पीठ ने जवाब दिया: "हमने उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया है और यह एक अच्छी तरह से तर्कसंगत निर्णय है ... कानून यह है कि हमेशा निर्दोषता का अनुमान होता है। और एक बार बरी होने का आदेश आने के बाद, यह अनुमान दृढ़ हो जाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य ने एक आवेदन दायर कर बरी करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, भले ही एएसजी ने याचिका पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'यह सुना नहीं गया कि बरी किए जाने पर रोक लगा दी गई है. चलो किसी भी ढीले सिरों को नहीं छोड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि इस एप्लिकेशन को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। हम आपके आवेदन को खारिज कर रहे हैं।

पीठ ने राज्य की अपील में साईबाबा और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का सम्मान करना चाहिए जब उसने राज्य की अपील पर विचार किया और कुछ निर्देश जारी किए। साथ ही, पीठ ने कहा कि इस मामले को पुरानी आपराधिक अपीलों के बाद तक इंतजार करना चाहिए और इसे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने कहा, ''बरी करने के आदेश को पलटने की कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती... सामान्य तरीके से, हम इस अपील पर विचार नहीं करते। लेकिन हम इसे स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि पहले एक अवसर पर हमने हस्तक्षेप किया था, और हमें इसका सम्मान करना होगा, "पीठ ने मामले में अनुमति देते हुए कहा क्योंकि उसने अपील में तेजी लाने के लिए राजू के अनुरोध को ठुकरा दिया।

7 मार्च, 2017 को गढ़चिरौली सत्र अदालत ने साईबाबा (57) और चार अन्य लोगों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. छठे व्यक्ति विजय तिर्की को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। साईबाबा के साथ दोषी ठहराए गए पांच लोगों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र हेम मिश्रा, पूर्व पत्रकार प्रशांत राही और रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के तीन कार्यकर्ता महेश तिर्की, पांडु पोरा नरोटे और विजय नान तिर्की शामिल हैं.

जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी अपील के निपटारे की प्रतीक्षा में नरोटे की 2022 में जेल में मृत्यु हो गई, तिर्की को लगभग दो साल पहले जमानत दे दी गई थी। शेष चार, साईबाबा सहित, नागपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।

बचपन में पोलियो से संक्रमित होने के बाद से व्हीलचेयर पर बैठे साईबाबा को मई 2014 में दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. अपनी कैद के बाद, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में अपनी नौकरी खो दी। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध आतंकी मामलों में से एक रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और सरकार ने तर्क दिया है कि आरोपों की गंभीरता के लिए सबसे सख्त सजा संभव है।

न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने पांच मार्च को निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और आरोपी के साथ न तो कोई कानूनी जब्ती और न ही कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री जुड़ी हो सकती है।

पीठ ने कहा, ''निचली अदालत का फैसला कानून के हाथों में टिकाऊ नहीं है। इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। उस दिन, राज्य ने अदालत से अपने बरी करने के आदेश को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए भी कहा। उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यह आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। बाद में राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

महाराष्ट्र सरकार ने साईबाबा के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद सामग्री की बरामदगी का हवाला देते हुए उनका संबंध प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) से जोड़ा था. इसमें कहा गया है कि सामग्री से पता चलता है कि वह संगठन की गतिविधियों के बारे में जानता था। इन सामग्रियों में सीपीआई (माओवादी) के पर्चे, सीपीआई (माओवादी) के कथित अग्रणी संगठन, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के उपाध्यक्ष के रूप में उनका साक्षात्कार आदि शामिल थे।

एक लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला के रूप में बौद्धिक स्वतंत्रता पर अपने फैसले को आधार बनाते हुए, उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि 'किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़े और समझे गए इन दस्तावेजों की सामग्री को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराध नहीं माना जाएगा.'

'इन दस्तावेजों की सामग्री को अगर संचयी रूप से देखा जाता है, तो शायद यह प्रदर्शित होगा कि आरोपी माओवादी दर्शन के समर्थक थे या कुछ आदिवासी समूहों या कुछ लोगों के कारण के प्रति सहानुभूति रखते थे, जिन्हें हाशिए पर या वंचित माना जाता था... और इस तरह के साहित्य का कब्ज़ा, अपने आप में एक विशेष राजनीतिक और सामाजिक दर्शन होना, यूएपीए के तहत अपराध के रूप में नहीं माना जाता है, "डिवीजन बेंच ने कहा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई नागरिक कुछ सामग्री डाउनलोड करता है या यहां तक कि किसी विशेष दर्शन के साथ सहानुभूति रखता है, तब तक यह अपने आप में अपराध नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में आरोपी द्वारा दिखाई गई सक्रिय भूमिका को हिंसा और आतंकवाद की विशेष घटनाओं से जोड़ने के लिए विशिष्ट सबूत न हों। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष साईबाबा को किसी घटना, आतंकी हमले या हिंसा की घटना से जोड़ने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता है, न तो इसकी तैयारी में भाग लेकर और न ही किसी भी तरह से इसके आयोग को सहायता प्रदान करके.

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2022 में पहली बार साईबाबा और पांच अन्य व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि राज्य दो आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पूरा करने में विफल रहा- मुकदमा चलाने की मंजूरी और गंभीर आतंकी आरोपों को लागू करने से पहले मंजूरी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को नए सिरे से तय करने के लिए कहा गया, उच्च न्यायालय 5 मार्च को उसी निष्कर्ष पर पहुंचा।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि साईबाबा सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अवैध थी क्योंकि समीक्षा निकाय ने न केवल दिमाग के आवेदन की कमी का प्रदर्शन किया था, बल्कि इसलिए भी कि किसी भी स्वतंत्र प्राधिकरण ने अपने निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री प्रदान नहीं की थी। अदालत ने कहा, 'संक्षिप्त आधे पृष्ठ के संवाद को रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह पता चले कि प्राधिकरण ने एकत्र किए गए साक्ष्यों की समीक्षा की और उसके आधार पर एक विशेष राय बनाई.' इसमें कहा गया है कि अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता के अनुपालन के अभाव में दी गई मंजूरी को यूएपीए के अर्थ के भीतर वैध मंजूरी नहीं कहा जा सकता है.

उच्च न्यायालय ने मामले में गिरफ्तारी और जब्ती को भी अमान्य ठहराया, यह देखते हुए कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने में विफल रहने के अलावा, यूएपीए के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रही.

मंगलवार, 16 जनवरी 2024

शीघ्र न्याय : एक दुःस्वप्न

संसद और विधानसभाएँ कानून बनाती रहती हैं। लेकिन जब उनका पालन नहीं होता तो साधारण चालानों का जिनमें लोग जुर्माना भर कर निजात पा लेते हैं हजारों अवसर ऐसे होते हैं जब मुकदमा अदालत में जाता है। इसका एक उदाहरण आप चैक बाउंस के मामलों को ले लें। चैक बाउंस को अपराधिक बनाने के बाद इसके लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करनी पड़ीं। कोटा नगर में चार अतिरिक्त अदालतें इन्हीं मामलों के लिए हैं। हर अदालत में हजारों मुकदमे लंबित हैं और जितने मुकदमे वे साल में निर्णीत करते हैं उससे डेढ़ दुगने मुकदमे रोज पेश होते हैं। कुल मिला कर नए कानूनों का सारा बोझा अदालतों पर आता है।

तीन मुख्य अपारिधिक कानून बदल दिए गए हैं। कल राजस्थान पत्रिका में गृहमंत्री अमित शाह का इंटरव्यू प्रकाशित हुआ उसका पहला प्रश्न यही था कि "देश की न्यायिक प्रक्रिया के साथ सबसे बड़ी शिकायत यह रही है कि समय पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। अदालतों में सालों साल तक सुनवाई चलती रहती है और न्याय की उम्मीद में लोगों के जीवन समाप्त हो जाते हैं। इन अपराधिक कानूनों में समय पर न्याय के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?
उत्तर में गृहमंत्री का जवाब था कि, "हमने 35 अलग-अलग जगह सेक्शनों में टाइम लाइन जोड़ी है। ... जिनमें समय की मर्यादा को सीमित करने का प्रयास किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब पूरे देश में ये नए कानून लागू हो जाएंगे, दतो उसके बाद अपराध होने के तीन साल के अंदर पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। पहले सालों तक न्याय नहीं मिलता था, अपराधी इससे खौफ भी नहीं खाते थे।"

पहले भी अनेक कानूनों में टाइम लाइन निर्धारित की गयी है। उदाहरण के तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (2-ए) में टाइम लाइन है कि किसी भी विवाद को श्रम न्यायालय को रेफरेंस करते समय उचित सरकार निर्देश करेगी कि उसे कितने समय में निर्णीत करना है और यदि वह किसी एक मजदूर से संबंधित हो तो तीन माह में उसे निर्णीत करना होगा। यदि किसी मजदूर को अपने नियोजक से प्राप्त करना हो और उसे धनराशि में संगणित किया जा सकता हो तो वह मजदूर धारा 33 सी (2) में आवेदन दे सकता है। ऐसा आवेदन का निर्णय तीन माह में किया जाएगा।
 
इस कानून में यह टाइम लाइन 1982 से जुड़ी हुई है। चालीस साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन इन आवेदनों और विवादों में जो पहली तारीख पड़ती है वही तीन माह से अधिक की होती है, और उसके बाद भी तारीखें पड़ती रहती हैं। कोई अदालत इसका बोझा नहीं ढोती। अदालतें जानती हैं कि उन्हें एक-दो मुकदमे निर्णीत करने हैं। उससे अधिक वे कर भी नहीं सकते। क्यों कि उन्हें उस मुकदमे में जवाब लेने हैं, दस्तावेज पेश करने के आवेदनों का निस्तारण करना है, दोनों पक्षों की साक्ष्य लेनी है और फिर दोनों पक्षों की बहस सुन कर फैसला करना है। इस सब में स्वाभाविक रूप से एक मुकदमे में एक दिन का समय लगता है। इस कारण यह टाइम लाइनें तब तक बेमानी हैं, जब तक अदालतों की संख्या दो तीन गुना नहीं बढ़ा दी जाती है। आप पत्रिका की ही एक पुरानी खबर की कटिंग देखिए। क्या केन्द्र सरकार ने इतने जज नियुक्त करने और नयी अदालतें स्थापित करने के लिए भी कुछ किया है?
गृहमंत्री केवल इस बात पर विश्वास प्रकट कर रहे हैं। वे आश्वासन देने लायक भी नहीं हैं कि इन कानूनों से त्वरित न्याय मिलने लगेगा। इसके लिए अदालतें बढ़ानी पड़ेंगी। जो केन्द्र सरकार टैक्सों में राज्यों का हिस्सा तक देने में आनाकानी करती है, वह नयी अदालतें खोलने के लिए सीधे कहेगी यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब जहाँ जहाँ भाजपाई नेतृत्व की सरकारेंं हैं वे तो डबल इंजन की सरकारें हैं। उन राज्यों में तो तत्काल अदालतें दुगनी कर सकती हैं।

आज न्यायपालिका की हालत यह है कि एक दो रोटी बनाने वालों को हजार लोगों को रोटी बना कर खिलाने का जिम्मा दे दिया जाए। आप कितने ही कानून नियम बना दें कि रोटी पत्तल पर बैठने के बाद पाँच मिनट में मिलेगी।  आप पत्तल लेकर बैठे रहना रोटी तो तभी मिलेगी बेचारे रोटी बनाने वालों को तो एक एक ही बना कर ही परोसनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग इंतजार करके पत्तल छोड़ भाग लेंगे। जैसे मुकदमा करने वाला मुकदमे को बीच में छोड़ भागता है। बाकी तो ये सब देख कर अदालत जाने से ही डरते हैं। भारत के जवान होने के पहले ही सड़ रहे पूंजीवाद में शीघ्र न्याय सदा सपना ही बना रहेगा। 
 
कुल मिला कर इन तीन नए कानूनों से शीघ्र न्याय की आशा करना बेमानी है। बल्कि ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे जनता के दमन के बहुत अधिकार पुलिस और सरकारों को दे दिए गए हैं जिनसे दमन और बढ़ेगा।

कुछ माह से बहुत शोर है की रामजी आ रहे हैं। भ्रम हो रहा है कि रामराज भी आ रहा है। पर रामराज में और कुछ होता हो या नहीं पर न्याय के नाम पर तपस्वी (पढ़ लिख कर योग्यता हासिल करने की कोशिश करने वाला) दलित तपस्या के घोर अपराध के लिए दंड के नाम पर शंबूक मारा जाता है।






बुधवार, 10 जनवरी 2024

भारत सम्राट अकबर का श्रीराम-प्रेम या रामनिष्ठा! -बोधिसत्व


देश में श्रीराम पर सिक्का जारी करने वाले अकेले बादशाह हैं अकबर

मुग़ल सम्राट अकबर की श्रीराम निष्ठा आज तक के भारतीय इतिहास के सभी शासकों और राष्ट्र प्रमुखों से विशेष रही है! यह दावा राम पर अकेले दावा करने वालों को अखर सकती है! भला बाबर के पौत्र और हुमायूँ-हमीदा बानो के पुत्र की राम निष्ठा कैसी? वह सम्राट परधर्मी है! जिस लोगों की दृष्टि में अकबर के लिये राम काफिरों के देवता हैं! उसके मन में राम प्रीति कैसी! राम निष्ठा कैसी! प्रश्न उठता है इतिहास प्रमाण से निर्धारित हो या अफ़वाह से?

अफ़वाह से राजनीति की जा सकती है! इतिहास नहीं लिखा जा सकता! अकबर का इतिहास बोलता है! उसकी सर्व धर्म निष्ठा उसे सम्राट अशोक के बाद का सर्वोच्च शासक बनाती है जहां वह अपने निजी धर्म से बाहर निकल कर प्रजा के धर्म-समुदायों को मान महत्त्व देकर उसने वास्तविक सम्राट की गरिमा हासिल की!

अपने जीवन के लगभग अंतिम वर्षों में अकबर ने तीन ऐसे सिक्के जारी किए जिसने भारत के इतिहास में उसे अव्वल मुकाम पर पहुँचा दिया! ये सिक्के थे ‘सीयराम’ सिक्के! इनके जारी किए जाने के पीछे संभव है अकबर के जीवन पर उसकी हिंदू रानियों का प्रभाव भी रहा हो! इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता!


राम कथा के विद्वान स्वर्गीय भगवती प्रसाद सिंह ने अपने ग्रंथ ‘राम काव्यधारा: अनुसंधान और अनुचिंतन’ में अकबर की राम निष्ठा पर कुछ रोचक निष्कर्ष निकाले हैं! उनका कहना है कि ‘राजपूताने में रसिकसाधकों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और अवध में तुलसी साहित्य के व्यापक प्रचार का प्रभाव उदारमना अकबर पर भी पड़ा । उसके द्वारा प्रचारित 'रामसीय' भाँति की स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं से यह स्पष्ट हो जाता है।’

काशी वासी विद्वान राय आनंद कृष्ण के हवाले से वे बताते हैं कि ‘अब तक इस भाँति के तीन सिक्कों का पता चला है-दो सोने की अर्धमोहरें और एक चाँदी की अठन्नी । इनमें एक सोने की अर्धमोहर, कैबिनेट डे फ्रांस में है, दूसरी ब्रिटिश म्युजियम में और तीसरी चाँदी की अठन्नी भारत कलाभवन, काशी में संग्रहीत है।
 
लेखक : बोधिसत्व

भारत कला भवन वाली यह (तीसरी मुद्रा) डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल जी को लखनऊ के किसी व्यापारी से प्राप्त हुई थी । दोनों साँचों में एक ओर राम- सीता की आकृति अंकित है और दूसरी और उनका प्रचलन काल दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि उपर्युक्त दोनों भाँति की मुद्रायें भिन्न काल में और दो भिन्न साँचों में ढाली गयी थीं- बाबू भगवती प्रसाद सिंह और श्रीयुत राय आनन्दकृष्णजी के लेख के आधार पर अकबर द्वारा जारी किए गये सीय-राम सिक्के का विवरण यहाँ दे रहा हूँ! इस विवरण का आधार राम काव्यधारा: अनुसंधान और अनुचिंतन में अकबर की राम निष्ठा नामक आलेख है:

( 1) सोने की दो अर्धमुहरें ( ब्रिटिश म्यूजियम और कैबिनेट डे फ्रांस ) इनमें राम प्राचीन वेश में उत्तरीय तथा धोती धारण किये हुए और सीता लहंगा, ओढ़नी और चोली पहने, अवगुंठन यानी घूँघट को सम्हालती हुई अंकित की गई हैं। इस सिक्के के जारी करने का काल ५० इलाही, परवरदीन उत्कीर्ण है । ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित अर्धमोहर में चित ओर 'रामसीय' नागरी अभिलेख मिट गया है किंतु 'कैबिनेट डे फाँस' की अर्धमुहर में वह ज्यों का त्यों बना हुआ है ।

(2) चाँदी की अठन्नी (भारत कलाभवन, काशी)का विवरण : इसमें सीताराम अकबरकालीन वेश में दिखाये गये हैं। राम सिर पर तीन कंगूरे वाला मुकुट, (जैसा अकबर के समय के ब्राह्मण देवताओं के चित्रों में भी प्राप्त, होता है) घुटने तक जामा, दुपट्टा, जिसके दोनों छोर इधर-उधर लटक रहे हैं बायें हाथ में धनुष की कमानी की मध्य, जिसकी प्रत्यंचा भीतर की ओर है, पीठ पर तूणीर और दाहिने हाथ में धनुष पर चढ़ा हुआ बाण धारण किया है। राम की अनुगामिनी सीता चोली या अँगिया, लहंगा, ओढ़नी और हाथों में चूड़ियाँ पहने हैं। सीता का बायाँ हाथ सामने उठा हुआ है और दाहिना पीछे लटकता हुआ अंकित है । उनके दोनों हाथों में फूल का गुच्छा है। ‘रामसीता’ के ऊपर बीच में नागरी अक्षरों में 'रामसीय' अंकित है इसके पट की ओर 50 इलाही अमरदाद लिखा हुआ है।

इससे यह बात पता चलती है कि ये दोनों मुद्रायें, अकबर की मृत्यु के पहले एक वर्ष के भीतर, उनके द्वारा प्रचलित इलाही सम्वत् के 50वें वर्ष के दो भिन्न महीनों में प्रचलित की गई थीं ।

भगवती बाबू के अनुसार यह प्रश्न उठता है कि 'रामसीय' भाँति की ये दो भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रायें उनके जीवन की किस स्थिति की परिचायक हैं। मोटे तौर से सीताराम का दांपत्य जीवन तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

पहला- विवाह के पश्चात् और वनगमन के पूर्व अयोध्या में व्यतीत होने वाला उनका गार्हस्थ्य जीवन

दूसरा- चौदहवर्षीय वनवास में सीताहरण से पूर्व का जीवन और
 
तीसरा- लंका विजय के पश्चात् उनके पुनर्मिलन के समय से लेकर सीता के द्वितीय वनवास के पहले तक उनका अयोध्या का राजैश्वर्यपूर्ण जीवन।
 
इन तीनों के अन्तर्गत ही किसी अवस्था में उनकी स्थिति का अंकन उपर्युक्त दोनों प्रकार की मुद्राओं में सम्राट अकबर द्वारा अंकित और जारी करवाया हुआ है। यह स्पष्ट ही है कि इन तीनों समयों में में प्रथम तथा तृतीय दाम्पत्य की अवधि या क्रीड़ाभूमि अयोध्या रही है और दूसरी अवस्था राम-सीता की 'वनलीला' की है।

राय आनंद कृष्ण जी कहते हैं कि सोने की मुहरों में दंपति की जिस मुद्रा का चित्रण हुआ है वह उनके गार्हस्थ्य जीवन के अधिक मेल में है। पति के पीछे चलती हुई सीता का दाहिना हाथ कमर पर रखना और बायें हाथ से घूँघट संभालना, उनके दांपत्य जीवन के आारंभिक काल की मुद्रा प्रतीत होती है। सीता में नव दाम्पत्य का भाव प्रबलता से परिलक्षित होता है! लज्जा का जो भाव इससे व्यक्त होता है, उसकी व्याप्ति इसी नव दाम्पत्य की अवस्था में अधिक संगत जान पड़ती है। यह भी असंभव नहीं कि यह उनके चित्रकूट के वन-विहार की किसी स्थिति का द्योतक हो । अतः इसे प्रथम तथा द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत मानना उचित होगा यानी वनवास के पूर्व या वनवास की अवधि को अंकित किया गया है!

भारत कलाभवन काशी की अठन्नी में अंकित सीताराम की मुद्रा के विषय में भगवती प्रसाद सिंह जी का विचार है कि इसमें उनके चित्रकूट अथवा पंचवटीवास के समय किये आखेट एवं वन-विहार का दृश्य अंकित है। यह स्मरणीय है कि पंचवटी वास के समय यह उस स्थिति का द्योतक नहीं माना जा सकता, जब सीता ने राम को सुवर्णमृग दिखाया था और उनकी प्रेरणा से वे उसके आखेट में प्रवृत्त हुए थे । यदि उस स्थिति से इसका सम्बन्ध होता तो सीता मृग को इंगित करती हुई दिखाई जातीं, किन्तु प्रस्तुत चित्र में ऐसा कुछ लक्षित नहीं होता। सीता का, निःसंकोच भाव से दोनों हाथों में फूल के गुच्छे लिये हुए पत्ति का अनुगमन वन-विहार का द्योतक हो सकता है।

भगवती बाबू का अनुमान है कि इस लीला का क्षेत्र माने जाने की संभावना पंचवटी से चित्रकूट की अधिक है । कारण यह है कि राम- भक्ति साहित्य में 'अहेरी' राम की मुख्य क्रीड़ा-भूमि तथा सीताराम की बिहार स्थली के रूप में इसी स्थल की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है । रसिक-साहित्य में चित्रकूट-वासी राम तापस नहीं, राजैश्वर्यपूर्ण और नित्यरासलीलारत चित्रित किये गये हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस, गीतावली और विनयपत्रिका में चित्रकूट का स्मरण दम्पति की विहार भूमि के रूप में किया है।

उनके परवर्ती राम चरित रसिकों ने भी उसे इसी रूप में देखा है। भगवती प्रसाद सिंह जी के शब्दों में ‘इस प्रकार दोनों भाँति की मुद्राओं में सीताराम की श्रृंगारी भावना प्रकट होती है । उदार अकबर को इन माधुर्यव्यंजक दृश्यों के सिक्कों पर उत्कीर्ण करने की प्रेरणा रामभक्ति में बढ़ती हुई रसिक भावना से प्राप्त हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं ।’
राय आनन्दकृष्ण जी ने इन सिक्कों के प्रचलित करने का कारण, जीवन के अंतिम दिनों में उद्बुद्ध, अकबर की रामभक्ति बताया है। इनका प्रचलन उसने जिस किसी भाव से भी प्रेरित होकर कराया हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि उसकी 'रामसीय' में निष्ठा थी और उनके 'स्वरूप-प्रचार' में वह प्रजा और राजा दोनों का हित देखता था । अकबर के मन में राम-प्रीति या राम निष्ठा न रही होती तो वह ‘रामसीय’ जारी करने पर विचार ही नहीं करता!

शताब्दियों पहले से भारतीय शासकों द्वारा शिलालेखों और मूतियों में प्रतिष्ठित विष्णु और कृष्ण को छोड़कर अन्य धर्मी अकबर का 'रामसीय' के नाम पर सिक्का चलाना इस देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। भगवती बाबू दावे से कहते हैं कि ‘जहाँ तक उनको याद है किसी हिन्दू सम्राट ने भी शासन अवधि में सीताराम को इतना महत्त्व नहीं दिया था । इससे तत्कालीन समाज पर रामभक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।

मुगल शासकों के बारे में भ्रम फैलाने का लाभ किसे मिलना है और हानि किसे होनी है इस चक्कर में बिना पड़े यादव बात की जाये तो अकबर और अशोक द्वारा स्थापित शासन के नियम शासक की उदारता और प्रजा को बराबर मानने की पैरवी करते हैं! चार सौ इक्कीस से अधिक वर्ष बीत गये अकबर की राम भक्ति पर मुख्य धारा के इतिहास कार चुप रहे! उस पर चर्चा की तो साहित्य और संस्कृति के दो धुरन्धरों ने! एक राम कथा के बेजोड़ मर्मज्ञ बाबू भगवती प्रसाद सिंह जी और दूसरे संस्कृति और कला मर्मज्ञ राय आनंद कृष्ण जी ने!
 
पूर्व में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के श्रीराम भक्ति अंक में ‘रामसीय’ सिक्के का एक विवरण प्रकाशित किया गया था! जिसमें विद्वान लेखक श्री ठाकुर प्रसाद वर्मा जी ने ‘रामसीय’ सिक्कों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है! श्री ठाकुर प्रसाद जी वर्मा ने गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका में इन सिक्कों पर लिखते हुए अकबर की मानसिक आध्यात्मिक स्थिति पर एक महत्व की टिप्पणी की है! वे लिखते हैं ‘यह राम सीय मुद्रा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि राम और सीता की आकृतियों को पुरोभाग पर अंकित किया गया है, जो सदैव केवल कलमा के लिए ही सुरक्षित समझा जाता है। यह बात इस तथ्य को उजागर करती है कि अकबर ने राम की आकृति को पूरोभाग में स्थान देकर उनकी ईश्वरीय महत्ता को स्वीकार किया था’! इसी बात के आकलन में मैं इस बात को अलग से कहना चाहूँगा कि अकबर ने श्रीराम प्रेम और निष्ठा में कलमा त्याग कर राम रूप को स्वीकार किया!

श्रीराम अंक का वह आलेख पूरा पढ़ा जाना चाहिए! ठाकुर प्रसाद जी वर्मा ने सिक्कों की बनावट और राम सीता के परिधान पर अलग ढंग से प्रकाश डाला है! (कल्याण श्रीराम भक्ति अंक, पृष्ठ 400)

कुछ अन्य लेखकों ने भी अकबर की राम भक्ति को रेखांकित किया है! अपनी पुस्तक ‘हमारे देश के सिक्के’ में डॉ. परमेश्वरीलाल गुप्त ने भी बादशाह अकबर के ‘रामसीय’ सिक्कों को एक महत्त्व की घटना माना है! (हमारे देश के सिक्के, पृष्ठ 36)

लेकिन अकबर की उदारता को प्रचारित करने के पक्ष में बहुधा इतिवृत्त और इतिहास लेखक लोग मौन रहे! उस मौन से अकबर की सर्व धर्म उदारता वाले उसके महान चरित्र पर तो आँच नहीं आई लेकिन इतिहास लेखकों का चरित्र अवश्य लांछित होता दिखा!
 
अंत में एक बात फिर कहूँगा! श्रीराम पर मुद्रा या सिक्का जारी करने वाला अकबर अब तक का अकेला बादशाह या सम्राट है! समय बिता लेकिन उसकी राम निष्ठा अछूती और बेजोड़ बनी रही!
 
नोट: लेख के शीर्षक में ‘अकबर की राम निष्ठा’ वाला पद भगवती बाबू का दिया हुआ है!
 
संदर्भ पुस्तकें :
 
*राम काव्यधारा
अनुसंधान और अनुचिंतन
लेखक: भगवती प्रसाद सिंह
प्रकाशक: लोकभारती प्रकाशन
इलाहाबाद
प्रकाशन वर्ष: 1976

*श्रीरामभक्ति अंक
कल्याण कार्यालय
गीता प्रेस, गोरखपुर

*हमारे देश के सिक्के
लेखक: डॉ. परमेश्वरीलाल गुप्त
प्रकाशक: विश्वविद्यालय प्रकाशन
वाराणसी

रवि रतलामी : एक विनम्र श्रद्धांजलि

वह 2007 का साल था। घर में पहला कम्प्यूटर आया था। बीएसएनएल का पहला इंटरनेट कनेक्शन लिया था। इन्टरनेट का संसार खुल गया था। सारी धरती वहाँ थी। मैं धरती के किसी कोने को खंगाल सकता था। हिन्दी साहित्य तलाश रहा कि मुझे हिन्दी ब्लागों की दुनिया नजर आयी। मैं ब्लॉग पढ़ने लगा, उन पर टिप्पणियाँ करने लगा। फिर अनूप शुक्ल ने सुझाव दिया कि मुझे ब्लॉग लिखना चाहिए। कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिखूँ। मैंने ब्लॉगस्पॉट पर अपना पहला ब्लॉग “तीसरा खंबा” बनाया। यह कानून और न्याय व्यवस्था पर आधारित ब्लाग था। पर लगा कि ब्लाग पाठकों का उस पर ध्यान कम है। सीधे जीवन से जुड़ी चीजें पढ़ना पसंद करते हैं और तीसरा खंबा पर भी पाठकों को लाने के लिए अपना कोई सामान्य ब्लाग बनाना पड़ेगा, जो जीवन के अनुभवों से जुड़ा हो। कोई दो माह बाद अपना सामान्य ब्लॉग “अनवरत” बनाया।

रवि रतलामी

कंप्यूटर आने के बाद मैं क्रुतिदेव फॉण्ट में टाइप करने लगा था। उसी में अपना काम करता था। क्रुतिदेव का की बोर्ड वही था जो उन दिनों हिन्दी टाइप मशीनों का था। इंटरनेट पर केवल यूनिकोड फॉण्ट ही चलते थे। हिन्दी के लिए यूनिकोड फॉण्ट का इनस्क्रिप्ट की बोर्ड तैयार हो चुका था लेकिन उसका मूल की बोर्ड अलग था। लोगों ने अपने टाइपिंग अभ्यास के लायक (आईएमई) बना ली थीं। लेकिन वे प्रारंभिक अवस्था में थीं। आईएमई से टाइप करने पर ब्लागस्पॉट के ब्लाग में संयुक्ताक्षर और मात्रा वाले शब्द फट जाते थे। अक्षर, मात्रा और अर्धाक्षर अलग अलग दिखाई देते थे बीच में स्पेस आ जाती थी। बहुत बुरा लगता था। मैं परेशान हो गया। आखिर रवि रतलामी जी से पूछा क्या करूँ? इसका क्या उपाय है. तो वे बोले सबसे बेहतर उपाय तो इनस्क्रिप्ट की बोर्ड सीख लो।

उन दिनों इनस्क्रिप्ट की बोर्ड के लिए कोई ट्यूटर भी नहीं था। अभ्यास कैसे करूँ। मैं हिन्दी टाइपिंग सीखने वाली किताब बाजार से खरीद कर लाया। उसमें जिन कुंजियों का अभ्यास क्रम से किया जाता था। उन्हीं कुंजियों का अभ्यास क्रम से करने के लिए अपने खुद के अभ्यास बना लिए। उनसे अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह उस तरह का अभ्यास करने के बाद मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। मैं दस दिन में इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर टाइप करने लगा। एक महीने बाद तो मेरी टाइप गति क्रुतिदेव की बोर्ड से बेहतर हो गयी, लगभग अंग्रेजी वाली गति के मुकाबले। आज मैं अंग्रेजी से अधिक गति से हिन्दी टाइप कर लेता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 2008 के बाद मेरी वकालत की तमाम प्लीडिंग मेरी खुद की टाइप की हुई है और मेरे कंप्यूटर में सुरक्षित है।

पहले टाइपिस्टों से टाइप कराने पर उनके फ्री होने का इंतजार करना पड़ता था और बहुत समय जाया होता था। मेरे यहाँ स्टेनो आता था। वह डिक्टेशन लेकर जाता था अगले दिन टाइप कर के लाता था। फिर करेक्शन के बाद दुबारा टाइप करता था। एक काम को कम से कम तीन दिन लग जाते थे। इन दोनों से मेरा पीछा छूटा। अपनी लगभग सारी प्लीडिंग खुद टाइप करने वाला हिन्दी बेल्ट का शायद मैं पहला वकील हूँ।

मुझे इस स्थिति में लाने का सारा श्रेय रवि रतलामी जी को है। मैं उनसे मिलना चाहता था। किन्तु उनसे न तो किसी ब्लागर मीट में भेंट नहीं हो सकी। मैं उनसे मिलने के लिए रतलाम या भोपाल भी न जा सका। 8 जनवरी, 2024 को सुबह अचानक समाचार मिला कि रवि रतलामी जी नहीं रहे।

५ अगस्त १९५८ को जन्मे, रवि रतलामी नाम से लिखने वाले रविशंकर श्रीवास्तव, रतलाम, मध्य प्रदेश, भारत से, मूलत: एक टेक्नोक्रैट थे, हिंदी साहित्य पठन और लेखन उनका शगल था। विद्युत यान्त्रिकी में स्नातक की डिग्री लेने वाले रवि इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी क्षेत्र के वरिष्ठ तकनीकी लेखक थे। उनके सैंकड़ों तकनीकी लेख भारत की प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी पत्रिका आई.टी. तथा लिनक्स फॉर यू, नई दिल्ली, भारत (इंडिया) से प्रकाशित हो चुके हैं।

हिंदी कविताएँ, ग़ज़ल, एवं व्यंग्य लेखन इसका शौक था और इस क्षेत्र में भी इनकी अनगिनत रचनाएँ हिंदी पत्र-पत्रिकाओं दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत, कादंबिनी, सरिता इत्यादि में प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी दैनिक चेतना के पूर्व तकनीकी स्तंभ लेखकर रह चुके हैं।

रवि रतलामी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिंदी-करण के अवैतनिक - कार्यशील सदस्यों में से एक थे और उनके द्वारा जीनोम डेस्कटाप के ढेरों प्रोफ़ाइलों का अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद किया गया, लिनक्स का हिंदी संस्करण मिलन (http://www.indlinux.org) 0.7 उन्हीं के प्रयासों से जारी हो सका।

रवि रतलामी हिन्दी ब्लाग के उन आरंभिक लोगों में से थे जिन्होंने हिन्दी ब्लागिंग और इन्टरनेट पर हिन्दी को पहुँचाने में अपनी बहुत ऊर्जा लगायी। तकनीक की मदद के लिए जाने जाने वाले मेरे अभिन्न मित्र Bs Pabla बी.एस.पाबला जी पहले ही हमें छोड़ कर जा चुके हैं।

आज रवि जी के साथ साथ पाबला जी की भी बहुत याद आ रही है।

रवि जी को हार्दिक श्रद्धांजलि¡

रविवार, 7 जनवरी 2024

मुहूर्त

मुश्किल पहला मकान बना। सपना यूँ पूरा होगा सोचा न था। कुछ पैसे पास में थे। सोचा था इससे प्लाट ही खरीदूंगा। दलाल ने एक दिन प्लाट बताया। मुझे ठीक लगा तो मैंने एडवांस दे दिया। अगले ही दिन सारे असल कागज पटक गया। दो तीन साल यूँ ही पड़ा रहा। पैसा नहीं था पास में, लेकिन लोगों की फूँक में मकान शुरू कर दिया। आखिर दो कमरे, टायलट, स्टोर, रसोई और डाइनिंग बन कर खड़े हो गये थे। फिनिशिंग चल रही थी।
उधर पिताजी लगातार पूछ रहे थे जल्दी कर। कब तक रामलला बन कर किराया देता रहेगा। आखिर तंग आ कर मैंने कहा मुहुर्त निकाल दो। पिताजी और मामाजी ने मिल कर शुभ मुहुर्त निकाल दिया। मुहूर्त की तारीख तक मकान के दरवाजों, खिड़कियों, अलमारियों में किवाड़ नहीं लग पाए थे। पुताई भी एक दिन पहले पूरी हुई। दो दिन पहले पिताजी गाँव से आ गए डाँटने लगे, काम पूरा नहीं हुआ था तो आगे का मुहूर्त निकाल लेते। मैं प्रत्यक्ष में क्या कहता? मन ही मन कहा, मैं तो मुहूर्त वगैरा का झंझट पालता ही नहीं, आप ही पीछे पड़े थे मुहूर्त के। अब तो परसों ही गृह प्रवेश होगा। मुहूर्त हुआ तो उसी दिन एक अतिथि ने टॉयलट में साँपजी को देख लिया। उसे वहाँ से भगा दिया गया।
खैर, सप्ताह भर बाद घऱ में शिफ्ट हो गए। करीब 19-20 साल उसमें रहे भी। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनीं कि उस मकान को निकालना पड़ा। वैसे भी मकानों के बारे में मेरी अवधारणा आम लोगों जैसी नहीं है। बल्कि मेरा सोचना है कि घर का मकान भी 20-30 साल में नया बना कर पुराना निकाल देना चाहिए। इससे नया पन आ जाता है, जीवन में ताजगी बनी रहती है। नयी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। वरना उसी खोल में मरते खपते रहना पड़ता है। विस्टा तो आप को अब तक याद होगा ही। पहले ही नियमित सत्र में सुरक्षा टें बोल गयी।

मुहूर्त वगैरा सब चौंचले हैं। पंडित-ज्योतिषी को कुछ दक्षिणा एक्स्ट्रा दे दो तो जब चाहे मुहूर्त निकाल देते हैं, यहाँ तक कि जन्मपत्रियाँ तक मिला देते हैं। हम एक शादी के लिए मुहूर्त निकाल कर मैरिज हॉल किराए पर लेने निकले तो पता लगा शहर के सारे अच्छे मेरिज प्लेस एक ही व्यवासायी डील करता है। तय मुहूर्त पर एक भी जगह खाली नहीं थी। मैरिज हॉल वाला बोला, आजकल मुहूर्त पंडितजी नहीं हम टेण्ट हाऊस वाले तय करते हैं।
 
तो मेरी सोच है कि बस जिस दिन काम पूरा हो जाए वही सब से बड़ा मुहूर्त होता है। इसलिए मकान पूरा बन जाए तभी उसमें रहने जाना चाहिए। पहले जाने का मतलब है कि अधूरे काम धीरे धीरे पूरे होते हैं कई तो कभी पूरे नहीं होते। समय निकल जाने पर जरूरतें बदलती हैं और मकान पूरा होने के बजाए उसका नक्शा ही बदलने लगता है।
 
मैंने सुना है इसी माह अधूरे मंदिर में रामजी की प्रतिमा में प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी। मुहूर्त निकाल लिया गया है। वैसे मंदिर पूरा हो जाता तो ठीक रहता। पर क्या करें। चौबीसा चुनाव भी तो जीतना है। अब रामजी को अधूरा घर पसंद आएगा या नहीं ये तो भविष्य ही तय करेगा। एक बात जरूर है कि पंडित-ज्योतिषियों को दक्षिणा अच्छी खासी मिली होगी।

गुरुवार, 4 जनवरी 2024

'औकात'

- दिनेशराय द्विवेदी

“अच्छे से बोलो” कलेक्टर के बात करने के तरीके पर ड्राइवरों में से एक ने यही तो कहा था। ड्राइवर आंदोलन पर थे और कलेक्टर को ड्यूटी दी गयी थी कि उन्हें समझाएँ कि वे कानून हाथ में न लें। वैसे भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार सिर्फ प्रशासनिक अफसरों, पुलिस, सशस्त्र बलों, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं और माफियाओं को है। वैसे भी वे नए कानून का विरोध ही कर रहे थे।

पर कलेक्टर ने पलट कर जवाब दिया, “क्या करोगे तुम .... औकात क्या है तुम्हारी”?

व्याकरण की भाषा में सोचें तो यह जवाब नहीं, सवाल लगता है। पर असल में कलेक्टर ने अपनी औकात बता दी थी।

ड्राइवर का जवाब भी माकूल था, “यही चीज तो चाहिए सर¡ हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। इसी की तो लड़ाई है।


असल में सामंतों को जबान दराजी पसंद नहीं। वही गुण आज के अफसरों में हैं। वे खुद को अफसर नहीं बल्कि सामंत समझते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। कुछ नहीं करते, लेकिन वे अपवाद हैं। नेताओं को भी यह सब पसंद है। सरकार और मंत्रियों को भी। लेकिन जब पूरी सरकार ही हाईकमान ने मुकर्रर की हो और खुद हाईकमान को कुछ महीने बाद जनता के पास हाथ जोड़ने जाना हो तो। यह सामंती तैश वह कैसे बर्दाश्त करे। कलेक्टर को हटा दिया गया। लगता है कि उसे दंडित किया गया है। पर वास्तव में उसे कलेक्टर से उपसचिव बना कर सेक्रेट्रियट में बुला लिया गया। अब उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और कहा जाएगा कि तुम काम के आदमी हो, तुम्हारी जगह वहाँ नहीं इधर हमारे नजदीक है। अब सीधे हमारे लिए काम करो।

कलेक्टर ने सही कहा था “औकात क्या है तुम्हारी?” वास्तव में ड्राइवर की कोई औकात नहीं होती। किसी मजदूर, कर्मचारी, किसान, सिपाही, पैदल फौजी, दुकानदार, मेहनतकश की इस पूंजीवादी-सामन्ती निजाम में कोई औकात नहीं। वे सब ऐसे ही गरियाए लतियाए जाते हैं। उनका काम सिर्फ पूंजीपतियों, भूस्वामियों, राजनेताओं और अफसरों वगैरा वगैरा की सेवा करना है।

लकड़ी की औकात नहीं होती, पर लकड़ियों के गट्ठर की होती है। खुले हाथ की कोई औकात नहीं होती, कोई भी उंगली तोड़ सकता है। लेकिन बंद मुट्ठी और मुक्के की बहुत औकात होती है। ये सब मजदूर, कर्मचारी, किसान, दुकानदार, मेहनतकश जब इकट्ठा हो कर गट्ठर और मुट्ठी हो जाते हैं। जब वह मुट्ठी तन कर मुक्का हो जाए तो तो सर्वशक्तिमानों को पैदल दौड़ा देती है।