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रविवार, 15 जुलाई 2012

विवशता को कब तक जिएंगे श्रमजीवी?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि सभी देशों में भविष्य निधि के लिए कानून होना चाहिए जिस से औद्योगिक कर्मचारियों के भविष्य के लिए कुछ निधि जमा हो जो उन की अच्छी बुरी स्थिति में काम आए। सेवानिवृत्ति की आयु के उपरान्त उन्हें पेंशन मिलती रहे। भारत में इस के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना कानून और भविष्य निधि तथा पेंशन योजना लागू है। कानून में प्रावधान है कि यह योजना किन किन नियोजनों में लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत वेतन की 12 प्रतिशत राशि कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह नियोजक द्वारा काटी जाती है और काटी गई राशि के बराबर राशि नियोजक को उस में मिला कर योजना में जमा करानी पड़ती है। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और योजना से मिलने वाली पेंशन बहुत बड़ा संबल है।


मारे नियोजक इसे कभी ईमानदारी से लागू नहीं करते। उन्हें लगता है कि उन पर कर्मचारियों के वेतन की 12 प्रतिशत राशि का बोझ और डाल दिया गया है। लेकिन यह तो सभी उद्योगपतियों को उन का उद्योग आरंभ होने के पूर्व ही जानकारी होती है और होनी चाहिए कि उन्हें कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त क्या क्या देना होगा। फिर भी नियोजकों की सदैव यह मंशा होती है कि वे कर्मचारियों को देय वेतन और अन्य सुविधाओं में जितनी कटौती कर सकते हैं कर लें। आखिर कर्मचारियों के श्रम से ही तो कच्चे माल का मूल्य बढ़ता है और उस बढ़े हुए मूल्य में से जितना नियोजक बचा लेता है वही तो उस का मुनाफा है। इस फेर में अनेक उद्योग तो ऐसे हो गए हैं जिन में कभी न्यूनतम वेतन तक कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि कर्मचारियों से साधारण मजदूरी की दर से ओवरटाइम कार्य कराया जाता है।

 
वे लोग जो संसद और विधानसभाओं में बैठ कर कानून बनाते हैं वास्तव में उन पर यह जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि वे उन कानूनों की पालना भी करवाएँ। लेकिन यह तो बहुत दूर की बात है। वे स्वयं उन कानूनों की पालना नहीं करना चाहते। कल मेरे नगर में एक गैस ऐजेंसी की संपत्ति इसीलिये कुर्क कर ली गई कि उस ने अपने संस्थान में भविष्य निधि योजना को लागू नहीं किया। भविष्य निधि योजना द्वारा उन्हें योजना के लागू होने की सूचना देने के बाद भी उन्होंने कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान योजना में जमा नहीं कराया। उसे वसूल करने के लिए योजना को ऐजेंसी की संपत्ति कुर्क करनी पड़ी। इस ऐजेंसी पर भविष्यनिधि योजना 2007 में ही लागू हो चुकी थी। लेकिन ऐजेंसी घरों पर सिलेंडर जा कर लगाने वाले कर्मचारियों को अपना मान ही नहीं रही थी और इसी आधार पर विरोध कर रही थी। ऐजेंसी मालिकों ने इस के लिए अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव भी डाला। पूर्व अधिकारी डर कर कार्यवाही रोकते भी रहे। लेकिन नए नौजवान भविष्य निधि आयुक्त ने आखिर कुर्की कर ली। कुर्की के बाद ऐजेंसी ने कुछ लाख रुपए नकद जमा कराए तथा शेष का चैक दिया। तब जा कर कुर्की को समाप्त किया गया। यदि यह किसी सामान्य नियोजक के साथ होता तो एक सामान्य बात होती। पर यह उस ऐजेंसी के साथ हुआ जिस के स्वामी भाजपा के एक पूर्व सांसद और मंत्री के परिवार के सदस्य हैं और यह ऐजेंसी उन्हें अपने पालक के सांसद और मंत्री होने के कारण ही मिली थी। जिस देश के कानून बनाने वाले ही उस का पालन न करें। वहाँ कानून को विवश श्रमजीवी जनता के सिवा कौन मानेगा? और वह भी कब तक इस विवशता को जिएगी?