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बुधवार, 3 नवंबर 2010

कहीं आप धनतेरस के चक्कर में गैरजरूरी खरीददारी तो नहीं करने जा रहे?


ल सुबह अखबार सामने थे, एक स्थानीय अखबार में यह खबर थी ........
  

 हो सकता है आप ने भी मेरी तरह यह बात नोट की हो कि हर माह कम से कम दो बार ऐसी खबरें अखबारों के मुखपृष्ठ पर अपना स्थान बनाती हैं। मैं भी इसे खबर कह रहा हूँ, पर क्या वाकई यह एक खबर है। वस्तुतः इस में खबर जैसी कोई चीज नहीं है। केवल एक तथ्य है कि इस बार धनतेरस बुधवार को पड़ रही है और बुधवार को पड़ने वाली अगली धनतेरस चौदह वर्ष बाद 30 अक्टूबर 2024 आएगी। इस तथ्य का किसी के लिए कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारी बाजार व्यवस्था ने इस तथ्य को एक खबर बना कर अखबार और अन्य समाचार माध्यमों में प्रस्तुत किया है। इस का उद्देश्य पाठकों को खरीददारी के लिए प्रेरित करना है। यदि खरीददार बाजार में नहीं आएगा तो बाजार कैसे चलेगा। ये खबरें हर एक-दो सप्ताह के बाद आप समाचार पत्रों और अन्तर्जाल के समाचार परोसने वाले वेब पृष्टों पर देख सकते हैं।

 
 मैं ने कल सुबह की खबर को पढ़ने के बाद ' खरीददारी के शुभ मुहूर्त' वाक्य को गूगल में खोजा और 0.13 सैकंड में 987 परिणाम प्राप्त किए। हालांकि गूगल खोज के लिए यह संख्या अधिक नहीं है। लेकिन यह इस बात को भी करता है कि इस तरह के समाचारों का चलन खास तौर पर एक-दो वर्ष में ही सामने आया और तेजी से बढ़ता चला गया। इसे बड़े कॉरपोरेट समाचार पत्रों ने आरंभ किया और उस की नकल स्थानीय समाचार पत्र भी करने लगे। यह मौजूदा मंदी से निपटने के लिए ईजाद किए गए तरीकों में से एक है। जो पाठकों को गैर जरूरी खरीददारी करने के लिए प्रेरित करता है। जिस चीज की उपभोक्ता को आवश्यकता होती है वह तो खरीदता ही है। इस तरह की खबरें गैर जरूरी खरीददारी को प्रेरित करती हैं। यह विक्रय के अमरीका द्वारा ईजाद किए गए उस तरीके का एक अंग है जो यह सिखाता है कि माल इस लिए नहीं बिकता कि उपभोक्ता को उस की आवश्यकता है। बल्कि उत्पादकों को चाहिए कि वे अपने विक्रय अभियानों के माध्यम से लोगों को महसूस कराएँ कि उन्हें उन के उत्पाद की आवश्यकता है। 
मैं तो दीवाली के त्यौहार के पहले दिन आप से यही पूछना चाहता हूँ कि आप भी तो आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त में कोई गैर जरूरी वस्तु खरीदने तो नहीं जा रहे हैं। मेरी मैं बता दूँ कि मैं तो जरूरी वस्तु की खरीद भी आज के दिन टालना चाहूँगा। बाजार में भीड़ बहुत है, दुकानदार को आप की सुनने की फुरसत नहीं और वह भीड़ का लाभ उठा कर आप को अधिक कीमत ले कर भी घटिया से घटिया माल टिकाने को बेताब है।

रविवार, 7 फ़रवरी 2010

मीडिया उत्तेजना फैलाने में न्यायालय की अवमानना की भी परवाह नहीं करता

मीडिया समाचारों के मंतव्यों को बदलता है, यह बात अब छुपी हुई नहीं रह गई है। वह समाचारों को अपने हिसाब से लिखता है जिस से एक विशेष प्रतिक्रिया हो और उस खबर को खास तौर पर पढ़ा जाए। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि इस प्रकार वह समाज में क्षोभ भी उत्पन्न कर सकता है। अदालती समाचारों को कवर करते समय वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखता है कि इस तरह न्यायालय की अवमानना भी वह कर रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या। खुद एक समाचार को पढ़ लीजिए जो विभिन्न समाचार पत्रों और उन के नैट संस्करणों में पिछले दिनों छपा है। यहाँ शीर्षक और लिंक दिए गए हैं। आप चाहें तो उन के मूल स्रोत पर जा कर पूरा समाचार पढ़ सकते हैं। 

A ruling by the Supreme Court, upholding as illegal the second marriage by a Muslim employee of Rajasthan Government without divorcing first wife, has ...
 
 
 
Examiner.com -03-02-2010
The Indian Supreme Court ruled that a government employee, who happens to be Muslim, could not legally marry his second wife without divorcing the first ...

बीबीसी हिन्दी - ‎29-01-2010
अदालत में लियाक़त अली ने कहा कि उन्होंने पहली पत्नी फ़रीदा ख़ातून से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक़ लेने के बाद मक़सूद ख़ातून से दूसरा निकाह किया था. लेकिन सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में जाँच समिति ने पाया कि लियाक़त अली ने पहली पत्नी से बिना तलाक़ लिए ही दूसरा विवाह कर लिया और ऐसा करके सरकारी कर्मचारियों के लिए बने नियमों का उल्लंघन किया है. सरकारी वकील अमित भंडारी ने अदालत को बताया कि राजस्थान सर्विस ...

IBNKhabar - 29-01-2010
जयपुर। मुस्लिम समाज में एक से अधिक विवाह की बात को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। यह बहस तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के एक कर्मचारी लियाक़त अली को पहली पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करने पर नौकरी से निकालने के सरकार के फैसले को उचित ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती। ...

दैनिक भास्कर - 29-01-2010
जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस फैसले को सही करार दिया है, जिसमें एक मुस्लिम कर्मचारी लियाकत अली को दूसरी शादी करने की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के रहते कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर कोई लोकसेवक ऐसा करता है तो उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त करना उचित है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को यहां बताया गया कि ...
(यहाँ सभी लिंक गूगल समाचार से प्राप्त किए गए हैं)

ह समाचार इस तरह था कि एक कांस्टेबल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए तथा एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया। यह कांस्टेबल मुस्लिम था इस कारण से उस का यह दूसरा विवाह कानूनी तो था। लेकिन दूसरा विवाह कर के उस ने अपनी नौकरी की शर्त को भंग कर दिया। नौकरी की शर्त यह थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इस तरह शर्त को भंग करना नौकरी में एक दुराचरण था। जिस के लिए उसे आरोप पत्र दिया गया और आरोप सही सिद्ध होने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उस ने न्यायालय में बर्खास्तगी के इस आदेश को चुनौती दी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी को उचित माना। कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील स्वीकार न करने के समाचार को कुछ समाचार पत्रों ने इस तरह प्रकाशित किया कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारी द्वारा एक पत्नी के होते दूसरा विवाह अवैध है। जब कि यह बात सिरे से गलत थी। लेकिन इस तरह समाचार प्रकाशित कर समाचार पत्रों ने जहाँ मुस्लिम समुदाय में उत्तेजना पैदा की वहीं उन के विरोधियों और समान नागरिक संहिता के समर्थकों को प्रसन्नता से उत्तेजित होने का अवसर प्रदान किया। इस तरह हम देखते हैं कि आज पत्रकारिता किस तरह उत्तेजना उत्पन्न करने का यत्न करती है। यह तो देश में अदालतें जरूरत की एक चौथाई हैं दस लाख की आबादी पर केवल 11-12 मात्र, और ऊंची अदालतों के पास भी बहुत काम है जिस से वे इन घटनाओं की ओर ध्यान नहीं दे पाती हैं। यदि यही घटना अमरीका जैसे देश में घटी होती जहाँ दस लाख की जनसंख्या पर 111 अदालतें हैं, तो इन अखबारों के संपादकों को न्यायालय की अवमानना के नोटिस मिल चुके होते।
हाँ मेरा मंतव्य केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग की ओर इशारा करना था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय किसी भी प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध नहीं है, इस पर मैं तीसरा खंबा में लिखूंगा। वहाँ इस मामले से संबंधित एक प्रश्न भी मुझे मिला हुआ है।