राष्ट्र कभी वास्तविक नहीं होता। वह एक काल्पनिक अवधारणा है।
यही कारण है कि किसी कानून में और कानून की किताबों में राष्ट्रद्रोह नाम का कोई अपराध वर्णित नहीं है।
कानून में राजद्रोह नाम का अपराध मिलता है। जिस का उपयोग सिर्फ सबसे खराब राजा विरोध के स्वरों को दबाने के लिए करता है। क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश जनता उसके विरुद्ध है और राजदंड से ही उसे दबाया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में Sedition नाम के जिस अपराध का उल्लेख है वह "राजद्रोह" है। आप खुद देख लीजिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में क्या है।
जब राजद्रोह के अपराध का उपयोग विरोध के स्वरों को दबाने के लिए खुल कर होने लगे तो समझिए कि जनतंत्र विदा हो चुका है। जनतंत्र की पुनर्स्थापना की लड़ाई जरूरी हो गई है।
यही कारण है कि किसी कानून में और कानून की किताबों में राष्ट्रद्रोह नाम का कोई अपराध वर्णित नहीं है।
कानून में राजद्रोह नाम का अपराध मिलता है। जिस का उपयोग सिर्फ सबसे खराब राजा विरोध के स्वरों को दबाने के लिए करता है। क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश जनता उसके विरुद्ध है और राजदंड से ही उसे दबाया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में Sedition नाम के जिस अपराध का उल्लेख है वह "राजद्रोह" है। आप खुद देख लीजिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में क्या है।
"124क. राजद्रोह--जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घॄणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का, प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 1--“अप्रीति” पद के अंतर्गत अनिष्ठा और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं ।
स्पष्टीकरण 2--घॄणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं।
स्पष्टीकरण 3--घॄणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती। "
जब राजद्रोह के अपराध का उपयोग विरोध के स्वरों को दबाने के लिए खुल कर होने लगे तो समझिए कि जनतंत्र विदा हो चुका है। जनतंत्र की पुनर्स्थापना की लड़ाई जरूरी हो गई है।
राजद्रोह के क़ानून की बहुत सही व्याख्या की वक़ील साब । लेख पढ़कर अच्छा लगा ।
जवाब देंहटाएंजी नमस्ते,
जवाब देंहटाएंआपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा सोमवार(२४-०२-२०२०) को 'स्वाभिमान को गिरवी रखता'(चर्चा अंक-३६२१) पर भी होगी।
चर्चा मंच पर पूरी पोस्ट अक्सर नहीं दी जाती है बल्कि आपकी पोस्ट का लिंक या लिंक के साथ पोस्ट का महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है।
जिससे कि पाठक उत्सुकता के साथ आपके ब्लॉग पर आपकी पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए जाये।
आप भी सादर आमंत्रित है
….
अनीता सैनी