राजस्थान में श्रमिकों की स्थितियाँ बहुत बुरी हैं। राज्य का श्रम विभाग जो श्रम कानूनों के प्रवर्तन कराने का काम करता था वह पैरालाइज कर दिया गया है। विभाग में स्वीकृत पदों से आधे भी अधिकारी नहीं हैं। वर्षों तक स्टाफ के पद रिक्त रखे जाते हैं और फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। श्रम न्यायालय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कोटा संभाग की स्थिति इस से भी बुरी है। वहाँ कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त,वेतन भुगतान, ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन आदि के मामले देखने वाली पाँच में से चार अदालतों में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है। कोटा के श्रम न्यायालय में पाँच हजार मुकदमे लंबित हैं और एक मामले में पेशी ही चार-छह माह की जाती है। कुछ मुकदमे तो ऐसे हैं जो तीस से भी अधिक वर्षों से लंबित हैं।
इन्ही समस्याओं को ले कर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (एआईसीटीयू) की राजस्थान इकाई राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र की कोटा डिवीजनल कमेटी ने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और इन समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए जाने पर आंदोलन चलाने और उसे राज्यव्यापी बनाने की चेतावनी दी। ज्ञापन निम्न प्रकार है -
ज्ञापन
दिनांक – 23.05.2013
प्रतिष्ठा में,
श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार
जयपुर
द्वारा – जिला कलेक्टर, कोटा
विषय-
कोटा में स्थित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति करने, दो अतिरिक्त श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण और स्थापित करने तथा इन अधिकरणों में सक्षम न्यायाधीशों की नियुक्ति करने तथा श्रम विभाग को सक्षम बनाए जाने के संबंध में ज्ञापन एवं मांग पत्र।
मान्यवर,
राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र निम्न आग्रह करता है-
1. यह कि कोटा एक पुराना औद्योगिक नगर है। उसी अनुपात में यहाँ औद्योगिक विवाद भी उत्पन्न होते हैं तथा उसी अनुपात में श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए मशीनरी की नितान्त आवश्यकता है। इस के लिए वर्तमान में यहाँ एक संयुक्त श्रम आयुक्त, एक सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय हैं। इन के अंतर्गत चार जिले हैं। कोटा में वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त व अन्य उद्देश्यों के लिए दो न्यायालय स्थापित हैं तथा बाराँ, झालावाड़ व बूंदी में एक एक न्यायालय स्थापित हैं। किन्तु इन में से केवल कोटा में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त है कोटा की एक तथा तीनों जिलों के तीन कुल चार न्यायालयों में कोई पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं है। इन चारों कार्यालयों में स्टाफ भी पर्याप्त नहीं है। जिस के कारण स्थिति यह है कि अक्सर ही बाराँ, झालावाड़ और बूंदी में स्थित श्रम विभाग के कार्यालयों में कार्य दिवस के दिन भी ताला लगा रह जाता है। कार्यालय खोलने वाला भी कोई नहीं होता है। इस के अलावा श्रम विभाग को उन के नियमिति कार्यों के अलावा दूसरे दूसरे कई काम दे दिए जाते हैं जिस से कानून के प्रवर्तन और न्यायालयों के कार्य अक्सर बाधित होते रहते हैं। मुकदमों में बरसों बरस तारीखे पड़ती रहती हैं। यहाँ तक कि बहस हो जाने के बाद भी महीनों तक पत्रावलियों में निर्णय नहीं होते।
2. यह कि इन चारों जिलों के लिए केवल एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित है। जिस में लगभग पाँच हजार मुकदमे लंबित हैं। एक मुकदमें में चार से छह माह तक की पेशी होती है और वर्ष में कभी दो तो कभी तीन पेशी एक मुकदमे में होती है। नतीजा यह है कि मुकदमे 10 -10, 20-20 वर्ष तक लंबित रहते हैं। कुछ मुकदमे तो पिछले तीस वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है या वे रिटायर हो जाते हैं। इस से सरकार का मंतव्य यही प्रतीत होता है कि श्रमिकों की किसी समस्या को हल करने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने से श्रमिक या तो रिटायर हो जाएगा या मर जाएगा तो अपने आप ही विवाद समाप्त हो जाएगा। इस से राजस्थान भर में नियोजकों के हौंसले बढ़े हैं और वे खुले आम मजदूरों का शोषण करते हैं और कानूनों का उल्लंघन करते हैं। श्रम विभाग में जो मशीनरी काम कर रही है उस पर नियोजकों का उचित और अनुचित रीति से इतना दबाव है कि वे श्रमिकों की कोई बात सुनते ही नहीं हैं। सुनते भी हैं तो इस तरह कार्यवाही करते हैं कि श्रमिकों को उन के अधिकार मिलें ही नहीं और नियोजक उन की मनमानी चलाते रहें।
3. यह कि इस का कारण है कि श्रम विभाग और श्रम न्यायालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, पर्याप्त से आधे भी अधिकारी नहीं हैं। स्वीकृत पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं और कुछ वर्ष बाद उन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। श्रम न्यायालय को राजस्थान सरकार आज तक एक कंप्यूटर तक नहीं दे सकी जब कि यह काम दस वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था। लेकिन न तो पिछली सरकार ने और न ही इस सरकार ने यह काम किया। अब जो कंप्यूटर लगा भी है वह उच्चन्यायालय के कोष से लगा है। जब कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी।
4. यह कि कोटा में जितने मुकदमों की संख्या है उस के लिए कोटा में कम से कम चार श्रम न्यायालय स्थापित होने चाहिए थे। अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाँच सौ मुकदमों से कम होने पर भी पूरे एक एक न्यायालय स्थापित हैं। उस हिसाब से तो कोटा में दस न्यायालय होने चाहिए थे। लेकिन कम से कम चार न्यायालयों की तुरंत आवश्यकता है। दो न्यायालय तो तुरंत नए खोले जाने की आवश्यकता है जिस से कोटा में स्थित विवादों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके।
5. यह कि श्रम न्यायालयों के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय अपने जिला न्यायाधीश श्रेणी के न्यायाधीश डेपुटेशन पर भेजता है। पंद्रह वर्ष पूर्व तक जो न्यायाधीश डेपुटेशन पर भेजे जाते थे वे अनुभवी और औद्योगिक मामलों को निपटाने में सक्षम होते थे तथा इतने वरिष्ठ होते थे कि दो चार वर्ष उपरान्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो जाते थे। लेकिन विगत पंद्रह वर्षों में श्रम समस्याओं की तरफ राज्य सरकार का उदासीनता का रुख देख कर तथा उन्हें डेपुटेशन पर मिलने वाली सुविधाएँ न देने के कारण उच्च न्यायालय ने अपने अच्छे न्यायाधीशों को नियुक्त करना बंद कर दिया है। वे यहाँ ऐसे न्यायाधीश नियुक्त करते हैं जो यहाँ औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए सक्षम ही नहीं होते।
6. यह कि कोटा के श्रम न्यायालय में वर्तमान पीठासीन अधिकारी विगत दो वर्ष से अधिक समय से नियुक्त हैं। लेकिन उन्हों ने हमारे राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र के प्रतिनिधि के विरुद्ध आदेश पारित कर रखा है कि वे उन की बहस ही नहीं सुनेंगे। एक जज जो अपने ही न्यायालय में लंबित मुकदमों की बहस सुनने से खुले आम इन्कार करता है उसे उस न्यायालय में पदस्थापित रखना कहाँ तक न्यायोचित है? हमारे प्रतिनिधि के अतिरिक्त भी सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनधि वर्तमान पीठासीन अधिकारी के समक्ष काम नहीं करना चाहते। राजस्थान सरकार को ऐसे अधिकारी को तुरंत उस का डेपुटेशन समाप्त कर उच्च न्यायालय वापस भेज देना चाहिए।
7. यह कि उक्त परिस्थितियों में कोटा के समस्त श्रमिक वर्ग में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है। उस का यह असंतोष कभी भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। जिस से राज्य सरकार और प्रशासन को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वर्तमान में कोटा में सेमटेल के दो कारखाने बंद हुए हैं, उन के श्रमिक लगातार पिछले सात माह से आंदोलन पर हैं। लेकिन राज्य का श्रम विभाग उन को उन के अधिकार दिलाना तो दूर रहा उन्हें उन के काम किए हुए दिनों का वेतन भी नहीं दिला सका है। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग के मुख्यालय तक ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वे कानूनों की पालना नहीं करवा सकते। श्रमिकों की इस से बुरी स्थिति राज्य में और क्या हो सकती है? और राज्य सरकार के लिए इस से अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है?
इन तमाम परिस्थितियों में हमारा आप से आग्रह है कि आप इस स्थिति को स्वयं संभालें और राज्य के श्रम विभाग और श्रम न्यायालय के स्वरूप को सुधारने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाएँ। अन्यथा राज्य के श्रमिकों में अन्दर ही अन्दर आग सुलग रही है। राज्य भर में बड़ा श्रमिक आंदोलन खड़ा हो सकता है जो राजनैतिक परिस्थितियों को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा और राज्य सरकार को पछताना पड़ेगा कि उस ने समय रहते आवश्यक कदम क्यों न हीं उठाए। हम अभी आप के समक्ष निम्न मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं इन पर तुरन्त विचार किया जा कर एक दो सप्ताह में ही निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।
हमारी मांगें-
1- राज्य के श्रम विभाग को सक्षम बनाया जाए। सभी कार्यालयों में तथा न्यायालयों में पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।
2- श्रम विभाग से संबंधित न्यायालयों में लंबित मुकदमों का निर्णय निश्चित समयावधि में होना निश्चित किया जाए। कोटा में सहायक श्रम आयुक्त के रिक्त पद तथा बूंदी, बाराँ और झालावाड में श्रम कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए।
3- कोटा में तुरन्त दो अतिरिक्त श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएँ।
4- कोटा के श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के वर्तमान पीठासीन अधिकारी का डेपुटेशन तुरंत निरस्त कर यहाँ सक्षम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
5- कोटा में स्थापित वर्तमान श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में रिक्त पदों पर तुरन्त नियुक्ति की जाए।
2- श्रम विभाग से संबंधित न्यायालयों में लंबित मुकदमों का निर्णय निश्चित समयावधि में होना निश्चित किया जाए। कोटा में सहायक श्रम आयुक्त के रिक्त पद तथा बूंदी, बाराँ और झालावाड में श्रम कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए।
3- कोटा में तुरन्त दो अतिरिक्त श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएँ।
4- कोटा के श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के वर्तमान पीठासीन अधिकारी का डेपुटेशन तुरंत निरस्त कर यहाँ सक्षम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
5- कोटा में स्थापित वर्तमान श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में रिक्त पदों पर तुरन्त नियुक्ति की जाए।
हमारा अनुरोध है कि उक्त मामलों मे तुरन्त राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है उस से हमें अगले दो सप्ताह में सूचित किया जाए। दो सप्ताह में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र आंदोलन आरंभ करेगा। अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग करते हुए इसे व्यापक आंदोलन का रूप देने का प्रयत्न करेगा और इसे राज्य व्यापी बनाने के पथ पर आगे बढ़ेगा।
आशा है आप इसे गंभीरता से लेंगे।
भवदीय
(आर.पी. तिवारी)
अध्यक्ष
राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र
जिला कमेटी, कोटा (राजस्थान)
मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रम कानून हमारे प्रदेश में भी इसी हालत में है.:(
जवाब देंहटाएंरामराम.
श्रमिक उपेक्षित ही रहे हैं ..
जवाब देंहटाएंजहाँ श्रम कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी है वहां भी उन्हें अपना घर भरने से मतलब है श्रमिकों के हित की किसी को नहीं पड़ी|
जवाब देंहटाएंएक तरफ श्रमिक परेशान है उसे उसकी मेहनत नहीं मिलती वहीँ कारखाना मालिक परेशान, उसे उसकी शर्तों पर श्रमिक नहीं मिलते|
स्थितियां दोनों के लिए बुरी है||