@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Yatra+Oney=swap'); अनवरत: देशद्रोह
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सोमवार, 3 जनवरी 2011

चर्चा या ब्लाग-पोस्ट सूची

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) ने साल के अंतिम सप्ताह में जिस मामले पर निर्णय दिया वह बिनायक सेन मामले से जाना गया। यह एक ऐसा मुकदमा था जिस का लक्ष्य किसी अपराध विशेष के लिए किसी अभियुक्त अभियोजित करना और दंड देना था ही नहीं। इस मुकदमे का लक्ष्य सीधे तौर पर बिनायक सेन को दंडित करना था। यही कारण था कि यह मुकदमा बिनायक सेन के नाम से चर्चित हुआ।  उस मुकदमे को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता था, आखिर कोई कृत्य या घटना होती तो उस के नाम से उस मुकदमे को जाना जाता। साल के अंतिम सप्ताह में दिया गया यह निर्णय देश भर के मीडिया में चर्चा का विषय  रहा। पहले समाचार के माध्यम से कि बिनायक सेन व अन्य दो को राजद्रोह में आजीवन कारावास का दंड दिया गया। फिर उस निर्णय की आलोचना आरंभ हो गई। इस आलोचना में बिनायक सेन के साथ संबद्ध लोगों से ले कर तटस्थ और बिनायक सेन की विचारधारा से असहमत और विरोधी तक शामिल थे। जैसे ही निर्णय सुनाया गया मेरे जैसे लोगों में यह जिज्ञासा हुई कि आखिर फैसले में जज ने क्या लिखा है? बिनायक सेन के खिलाफ क्या आरोप थे? उन्हें साबित करने के लिए क्या सबूत प्रस्तुत किए गए? और कैसे बिनायक सेन आरोपित अपराध के दोषी साबित हुए। फैसला प्रकाशित होता तो देखने में आता। डॉ. बिनायक सेन की तरफदारी करने वाले लोगों (पीयूसीएल) ने सब से अच्छी बात यह की कि उन्हों ने उस फैसले की प्रतिलिपि ज्यों की त्यों इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी। उस फैसले का अंग्रेजी अनुवाद भी जितनी जल्दी संभव हो सकता था, उन्हीं लोगों ने नेट पर उपलब्ध कराया। जिस से न केवल उन के समर्थक अपितु तटस्थ और उन के विरोधी विचार के लोग भी उस का अध्ययन कर अपनी राय प्रकट कर सकें, एक तथ्यपरक बहस मीडिया में सामने आ सके। इस तरह पीयूसीएल ने अपनी परंपरा के अनुसार सब के बीच उस फैसले पर एक खुली बहस आरंभ करने की पहल की। 
हर मामले का तथ्यपरक अन्वेषण करना और साक्ष्यों सहित लोगों के सामने रखते हुए जहाँ भी नागरिकों के सिविल अधिकार आहत होते हों वहाँ उन की पैरवी करने के लिए ही पीयूसीएल का गठन हुआ और इसी के लिए वह काम भी कर रहा है। संगठन के उपाध्यक्ष की हैसियत से यही काम करना शायद वह अपराध बना जिस के लिए उन्हें सजा सुनाई गई है। 
ह सहज ही था कि हिन्दी ब्लाग जगत में भी इस घटना और निर्णय की चर्चा होती, जो हुई। कुछ चिट्ठों ने उस पर लिखा। हि्न्दी के कुल चार ब्लागों पर जो कुछ लिखा गया  उस की चर्चा डॉ. अनुराग ने चिट्ठा चर्चा पर की। डॉ. अनुराग डॉ.बिनायक सेन के हमपेशा हैं। बिनायक सेन के बारे में जो कुछ उन का स्वयं अनुभव और भावनाएँ थीं, चर्चा करते समय चर्चा की भूमिका और उपसंहार में उन का उल्लेख होना बिलकुल भी अस्वाभाविक न था। लेकिन उसी चर्चा को चिठ्ठाचर्चा की एकतर्फियत कहते हुए विवादित बनाने का प्रयत्न किया गया। जहाँ तक उस चर्चा के लिखे जाने तक बिनायक सेन मामले में फैसले के समर्थन में किसी हिन्दी ब्लाग पर कोई उल्लेखनीय पोस्ट नहीं लिखी गई थी। यदि लिखी जाती और उस का उल्लेख उस चर्चा में न होता तो यह कहा जा सकता था कि चर्चा एक तरफा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है चिट्ठा चर्चा भी एक सामुहिक ब्लाग ही है और उस पर जो भी चर्चा करता है वह चर्चा करते हुए अपना मत सदैव ही अभिव्यक्त करता भी है। ऐसे में किसी चर्चा को एकतरफी चर्चा कहना मैं तो उचित नहीं समझता। फिर चिट्ठा चर्चा में पाठकों को अपना मत रखने के लिए टिप्पणी करने की स्वतंत्रता बिना किसी मॉडरेशन के उपलब्ध है और वह चर्चा आरंभ कर के बंद नहीं कर दी जाती है। चर्चा का आरंभ सदैव ही किसी विषय पर एक विचार विशेष से होता है, फिर वहाँ उस के समर्थन में या विरोध में विचार आते हैं और विमर्श आरंभ होता है। यदि ऐसा नहीं है तो वह कैसी चर्चा है। क्या केवल कुछ चिट्ठों के लिंक लगा देने को चर्चा कहा जा सकता है? उसे तो "ब्लाग-पोस्ट सूची" कहना पर्याप्त होगा। ऐसा भी नहीं है कि उस चर्चा पर विरोधी मत न आए हों। लेकिन कोई विमर्श से ही बचना चाहे और बिना कुछ कहे सरक ले तो उस का कोई उपचार नहीं है। ब्लाग जगत में कोई किसी हितैषी को सद्भावना पूर्वक दी गई नितांत व्यक्तिगत सलाह को धमकी घोषित कर तमाशा खड़ा कर आनंद  लेने लगे तो इलाज तो उस का भी नहीं है। बात आरंभ करने के पहले ही कोई अपने मनोगत निर्णय के साथ किसी विवाद में एक पक्ष की और मजबूती से खड़ा हो जाए और फिर कहे कि हम जजमेंटल नहीं है, इस से बड़ी 'साफगोई' क्या कोई हो सकती है?
बिनायक सेन पर सुनाए गए निर्णय पर निर्णय के बचाव में यह तर्क तो सामने आया  है कि न्यायिक निर्णयों पर मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस निर्णय के समर्थन में कोई तथ्यपरक बात अभी तक किसी के भी द्वारा नहीं कही गई है। लेकिन यह तर्क स्वयं जनतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। जनतंत्र में किसी भी निर्णय की आलोचना तथ्यों के आधार पर की जा सकती है, यदि इस आलोचना का जनता को अधिकार नहीं होगा तो न्यायपालिका निरंकुशता की ओर बढ़ेगी। इस के अतिरिक्त यह तर्क भी दिया जा रहा है कि क्या मानवाधिकार केवल डॉ. बिनायक सेन के ही हैं? उन के नहीं जो नक्सलियों के हाथों मारे जा रहे हैं। डॉ. बिनायक सेन के मामले में कोई भी मानवाधिकार की बात नहीं कर रहा है। उन पर सीधे-सीधे कुछ अपराध करने का आरोप है। बात मानवाधिकार की नहीं, सिर्फ इतनी है कि क्या उन्हें दंडित किए जाने का निर्णय उचित है? यह सब कानून के आधार पर ही परखा जाएगा, न कि भावनाओं से। वह फैसला सब के पढ़ने के लिए उपलब्ध है, जो भी उस की कानूनी विवेचना कर सकता है, करे। तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात कहे, किस ने रोका है?  जहाँ तक नक्सलियों द्वारा मारे जा रहे लोगों की बात है तो यह मानवाधिकार का प्रश्न नहीं, सीधे-सीधे जन-सुरक्षा और अपराध नियंत्रण का प्रश्न है। संबंधित सरकारें वहाँ जन सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में असफल रही हैं और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए विशेष जनसुरक्षा अधिनियम बनाती हैं और उस अमानवीय कानून का विरोध करने वाले डॉ. बिनायक सेन जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजद्रोही कह कर दंडित करने में जुट जाती हैं।

शुक्रवार, 31 दिसंबर 2010

राजद्रोह (Sedition) को देशद्रोह कहना क्या अपराध नहीं है?

जिस अपराध के लिए डॉ.बिनायक सेन को रायपुर (छत्तीसगढ़) के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दंडित  किया है, उसी अपराध के लिए राष्ट्रपिता महात्मागांधी और लोकमान्य तिलक दंडित किए जा चुके हैं और उन्हें उस के लिए ब्रिटिश भारत की जेलों में दिन बिताने पड़े। आज उस अपराध को हिन्दी मीडिया  का एक हिस्सा 'देशद्रोह' शब्द का प्रयोग कर रहा है जो पूरी तरह अनुचित है। अंग्रेजी मीडिया इस के लिए Sedition शब्द का प्रयोग कर रहा है। भारतीय दंड संहिता (IPC) में भी इस यही शब्द प्रयोग किया गया है। डॉ. हरदेव बाहरी के शब्दकोष में Sedition का अर्थ 'राजद्रोह' किया गया है, न कि देशद्रोह। यदि Sedition का अर्थ देशद्रोह हो तो हमें लोकमान्य तिलक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कहना होगा कि वे देशद्रोही थे जिस के लिए उन्हों ने सजाएँ भुगतीं।
यह केवल एक शब्द के अनुवाद और प्रयोग का मामला नहीं है। दंड संहिता की जिस धारा के अंतर्गत डॉ. बिनायक सेन को दंडित किया गया है उसे इसी संहिता में परिभाषित किया गया है और इस का अंग्रेजी पाठ तथा हिन्दी पाठ निम्न प्रकार हैं -
अंग्रेजी पाठ-
Section 124A. Sedition
Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards. 2[* * *] the Government established by law in 3[India], 4[* * *] shall be punished with 5[imprisonment for life], to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.
Explanation1 -The expression "disaffection" includes disloyalty and all feelings of enmity.
Explanation2 -Comments expressing disapprobation of the measures of the attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.
Explanation3 -Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.

 हिन्दी पाठ -
धारा 124 क. राजद्रोह 
जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यप्रस्तुति द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या असंतोष उत्तेजित करेगा या उत्तेजित करने का प्रयत्न करेगा वह आजीवन कारावास से, जिस में जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिस में जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। 
स्पष्टीकरण-1 'असंतोष' पद के अन्तर्गत अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएँ आती हैं। 
स्पष्टीकरण-2  घृणा, अवमान या असंतोष उत्तेजित किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उन को परिवर्तित कराने की दृष्टि से आक्षेप प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं। 
स्पष्ठीकरण-3  घृणा, अवमान या असंतोष उत्तेजित किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य प्रक्रिया के प्रति आक्षेप प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं।
क्त दोनों पाठों का अध्ययन करने के बाद किसी भी भाँति इस अपराध को देशद्रोह का अपराध नहीं कहा जा सकता है। इसे राजद्रोह ही कहा जा सकता है। मीडिया  ने जिस तरह इस अपराध के लिए देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया है उस का आरंभ जानबूझ कर किया गया है, बाद में अनुकरण के माध्यम से इस शब्द को प्रचार मिला है और लोग इस का अंधानुकरण कर रहे हैं। मेरी स्वयं की मान्यता है कि जो ताकतें चाहती थीं कि बिनायक सेन को येन-केन-प्रकरेण सजा मिले जिस से कम से कम छत्तीसगढ़ का कोई सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शासन के विरुद्ध बोलने-लिखने और आवाज उठाने की हिम्मत न करे वे ही शक्तियाँ इस शब्द के प्रचार के पीछे रही हैं और इरादतन Sedition को बार-बार देशद्रोह लिखा जा रहा है। यह कृत्य भी किसी अपराध से कम नहीं है।
मेरा सभी मीडियाकर्मियों, ब्लाग लेखकों और बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि वे इस षड़यंत्र को समझें और Sedition को देशद्रोह लिखना बंद करें, इसे राजद्रोह ही लिखा जाए।